30 सितंबर तक आपको कई जरूरी काम निपटाने होंगे। आपको मोबाइल नंबर से लेकर डीमैट की KYC करने जैसे कई अति आवश्यक काम आज ही निपटाने ही होंगे। यदि आपने इन नीचे बताए गए किसी भी काम को आज नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, बैंक से संबंधित ये काम आज निपटाएं...
बिजनेस डेस्क। देश में 1 अक्टूबर से भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इसमें रुपये-पैसों के लेनदेन और शेयर बाजार में ट्रेडिंग के साथ-साथ बैंकिग सिस्टम से भी जुड़े कई सारे नियम शामिल हैं। इन बदलावों का असर देश के अधिकतर नागरिकों पर होगा। अक्टूबर महीने जो नियम बदल रहे हैं वो बैंक, वेतन, पेंशन, रसोई गैस की कीमतों से लेकर जुड़े हुए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। 30 सितंबर के शाम के पहले तक आपको कई जरूरी काम निपटाने होंगे। आपको बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना और डीमैट की KYC करने जैसे कई अति आवश्यक काम आज ही निपटाने ही होंगे।
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ऑटो पेमेंट के लिए भी होगा बदलाव, मोबाइल नंबर कराएं अपडेट
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट के लिए आपको अपना सही नंबर बैंक में अपडेट करान होगा।
अब नहीं चलेंगी इन बैंकों की पुरानी चेक बुक
1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा। इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक शामिल हैं। इन तीनों बैंकों का अन्य बैंकों के साथ विलय हो चुका है। OBC और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ मर्जर किया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया है। बैंकों के विलय से खाताधारकों के अकाउंट नंबर के साथ-साथ IFSC कोड और MIC कोड में बदलाव किया गया था इस कारण अब बैंकिंग सिस्टम भी बदल रहा है। ऐसे में 1 अक्टूबर, 2021 से पुरानी चेकबुक को बैंक रिजेक्ट कर देंगे।
डीमैट अकाउंट की KYC
SEBI ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के नियमों में कुछ परिवर्तन किए हैं। इसके मुताबिक अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आपको 30 सितंबर तक उसकी KYC करनी ही होगी। अगर KYC नहीं होती है तो डीमैट अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शख्स किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो ये शेयर्स अकाउंट तकहस्तांतरण नहीं हो सकेंगे। KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा।
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लोन के लिए अप्लाई करना
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 30 सितंबर तक होम लोन पर प्रक्रिया शुल्क और दस्तावेज शुल्क नहींलेने का फैसला किया है। पंजाब बैंक 6.80% ब्याज दर पर होम लोन दे रहा है। ऐसे में अगर आप PNB से होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ उठाने का आपके पास आज ही अंतिम मौका है। बता दें कि PNB होम लोन पर 0.50% प्रोसेसिंग फीस और डॉक्युमेंटेशन चार्ज के रूप में वसूलता है।
FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने एक अक्टूबर तक खाद्य पदार्थों से जुड़े सभी दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया है। खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया जाएगा।
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सिलेंडर की कीमतें
1 अक्टूबर से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। घरेलू एलपीजी और वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय की जाती हैं। इससे पहले भी कीमतें बढ़ी थीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम में भारी वृद्धि को देखते हुए गैस सिलेंडर के दाम इस बार भी बढ़ने की संभावना है।
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