Budget 2021 : टैक्सपेयर्स को मिल सकती है 80 हजार रुपए तक की छूट, जानें और क्या हो सकता है बदलाव

1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से अर्थव्यवस्था में आए संकट के दौरान इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है।
 

Asianet News Hindi | Published : Jan 28, 2021 1:18 PM IST

बिजनेस डेस्क। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाना है। कोरोना महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से अर्थव्यवस्था में आए संकट के दौरान इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बजट में इनकम टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि सरकार नई और पुरानी, दोनों टैक्स रिजीम में बदलाव कर सकती है। 

कितनी मिल सकती है छूट
जानकारी के मुताबिक, इस बजट में टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स में 50 हजार रुपए से लेकर 80 हजार रुपए तक की छूट मिल सकती है। बजट में नई रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। टैक्सपेयर्स को ज्यादा छूट देने के लिए नई रिजीम स्लैब में बदलाव किया जा सकता है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन में हो सकती है बढ़ोत्तरी
सूत्रों के मुताबिक, इस बजट में पुराने स्लैब में बदलाव किया जा सकता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोत्तरी हो सकती है। फिलहाल, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपए है। वहीं, इस बजट में होम लोन पर भी टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार, बजट की तैयारी के दौरान इन प्रस्तावों पर गंभीर विचार-विमर्श हुआ है। 

डोनेशन देने वालों को हो सकता है फायदा
बजट में नई टैक्स व्यवस्था के तहत डोनेशन देने वालों तो डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। सरकार डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठा सकती है। पिछले साल बजट में टैक्सपेयर्स के लिए कम दरों वाली स्लैब की घोषणा की गई थी, लेकिन इस सिस्टम में इनकम टैक्स की धारा 80G समेत ज्यादातर डिडक्शन खत्म कर दिए गए थे।

 
 

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