PF Pension Claim Process: नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर लोग सिर्फ पीएफ का पैसा निकालकर खुश हो जाते हैं, जबकि उनकी पेंशन का पैसा वहीं अटका रह जाता है। पेंशन फंड का पूरा पैसा एकमुश्त पाने या सर्विस ट्रांसफर के लिए Form 10C बड़े काम का है। जानिए प्रॉसेस….
जब आप नौकरी करते हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है, जिसमें से कंपनी के हिस्से का 8.33% पैसा EPS (Employee Pension Scheme) यानी पेंशन फंड में जमा होता है। फॉर्म 10C पेंशन का पूरा पैसा एकमुश्त (Lump-sum) निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) पाने के लिए भरा जाता है। ये Form 10D से अलग है। फॉर्म 10D तब काम आता है जब 58 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने बंधी-बंधाई पेंशन शुरू करानी हो। वहीं, 10C नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद पेंशन का सेटलमेंट करने के लिए होता है।
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कौन-कौन निकाल सकता है पेंशन का पैसा?
10 साल से कम की नौकरी: अगर आपने 6 महीने से ज्यादा लेकिन 10 साल से कम समय तक नौकरी की है और अब काम छोड़ चुके हैं, तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
10 साल से ज्यादा की सर्विस: ऐसे में आप पैसा नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको Scheme Certificate लेना होगा। यह सर्टिफिकेट नई कंपनी में आपकी पुरानी नौकरी के साल जोड़ देता है ताकि 58 की उम्र में पेंशन मिल सके।
58 साल की उम्र: बिना 10 साल की नौकरी पूरी किए अगर उम्र 58 हो गई है, तो भी पूरा पैसा एक साथ निकाला जा सकता है।
नॉमिनी या कानूनी वारिस: अगर कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के सदस्य इस फॉर्म से क्लेम कर सकते हैं।
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फॉर्म भरने से पहले ये जरूरी कागज और डिटेल्स रखें तैयार
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपका UAN एक्टिवेट होना चाहिए और आधार से मोबाइल नंबर लिंक हो।
ईपीएफओ रिकॉर्ड में आपकी नौकरी छोड़ने की तारीख (Date of Exit) दर्ज होनी चाहिए।
नाम और IFSC कोड वाला कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) या बैंक पासबुक की साफ फोटो।
अगर आप बच्चों के फायदे के लिए स्कीम सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र साथ रखें।
सबसे पहले EPFO के Member e-Sewa पोर्टल पर जाएं और UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।
ऊपर मेन्यू में 'ऑनलाइन सर्विसेज' पर क्लिक करके 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' ऑप्शन चुनें।
स्क्रीन पर दिख रहे बैंक खाते के आखिरी 4 अंक दर्ज करके 'वैरिफाई' करें और 'Yes' पर क्लिक करें।
'I Want To Apply For' वाले ड्रॉपडाउन में जाकर 'Only Pension Withdrawal (Form-10C)' या पात्रता के अनुसार 'Scheme Certificate' को सेलेक्ट करें।
अपना मौजूदा पता भरें, कैंसिल्ड चेक की कॉपी अपलोड करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके फॉर्म सबमिट कर दें।
वेरिफिकेशन पूरा होते ही कुछ ही दिनों के अंदर पेंशन का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा।
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स्कीम सर्टिफिकेट या कैश विड्रॉल, आपके लिए क्या रहेगा सही?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर आप आगे भी दूसरी कंपनी में नौकरी जारी रखने वाले हैं, तो जल्दबाजी में पेंशन का पैसा निकालने के बजाय स्कीम सर्टिफिकेट (Scheme Certificate) चुनना ज्यादा समझदारी है। इससे आपकी सर्विस हिस्ट्री सुरक्षित रहती है और 10 साल की सर्विस पूरी होते ही आप रिटायरमेंट पर लाइफटाइम मंथली पेंशन के हकदार बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरी तरह नौकरी छोड़ रहे हैं और आगे काम नहीं करना चाहते, तभी विड्रॉल का विकल्प चुनें।
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