Income Tax Return फाइल करने पर इन्हें मिलेगी 2.50 लाख रुपए तक की छूट, जानें कौन होंगे वो टैक्सपेयर्स

Published : Jun 27, 2022, 02:45 PM ISTUpdated : Jun 27, 2022, 03:03 PM IST
Income Tax Return फाइल करने पर इन्हें मिलेगी 2.50 लाख रुपए तक की छूट, जानें कौन होंगे वो टैक्सपेयर्स

सार

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इस कारण सभी लोग ITR भरने में लग गए हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी आईटीआर भरना होगा। टैक्स भरने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 2.50 लाख रुपए की छूट मिलेगी। जानें पूरी डिटेल।

नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। 31 जुलाई 2022 को आखिरी तारीख है। इस कारण लोग अपना 2021-22 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी इनकम टैक्स भरने को कहा गया है। अंतिम तारीख के बाद अगर आईटीआर भरा गया तो जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अगर सही वक्त पर रिटर्न फाइल कर दिया तो कुछ लोगों को 2.50 लाख रुपये की अलग से छूट भी मिल सकती है। 

वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स
जानकारी दें कि 60 साल से कम उम्र के लोगों की सालाना इनकम अगर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो टैक्स देनेवाले वर्ग में या यूं कहें टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। अमूमन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना इनकम होने पर 5 प्रतिशत टैक्स कटता है। सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा, लेकिन 80 साल से कम है, उन्हें भी टैक्स देना होता है। अगर इनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये है तो ऐसे लोगों को 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कुछ लोगों जो अति वरिष्ठ नागरिक (Very Senior Citizen) हैं, उन्हें 80 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में रखा गया है। अति वरिष्ठ नागरिकों पांच लाख से ज्यादा की सालाना इनकम होने पर ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इस कारण सामान्य टैक्स पेयर्स की तुलना में  इन्इहें एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपये की छूट पहले से ही मिल जाती है। 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • यहां पैन कार्ड से लॉग-इन करें। पहली बार साइट पर जा रहे है तो आपको रजिस्टर करना होगा।
  • नए यूजर new to e filing के बाद यूजरटाइप पर क्लिक करें।
  • इसके बाद पैन कार्ड की डिटेल भरें।
  • फॉर्म भरने के बाद इसे वेरीफाई करें।
  • वेरिफिकेशन के बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे।
  • अब आप लॉग-इन करके रिटर्न फाइल कर सकते है।
  • इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करें।
  • इसके बाद फॉर्म में अपनी सारी निवेश की डिटेल दें।
  • सभी दस्तावेज संलग्न करें।
  • यदि आय 50 लाख से अधिक है तो कॉलम AL भी भरना होगा। एसेट्स और लायबलिटीज की जानकारी भी भरें।
  • फॉर्म को भरने के बाद इसे सब्मिट कर दें। आपका रिटर्न, इनकम टैक्स और ब्याज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा।
  • रिटर्न सबमिट करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी के अलावा आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सहारा भी ले सकते है। 

ध्यान दें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। इंडिविजुअल यानी सैलरी, पेंशन इनकम, एक मकान से इनकम या अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है। वहीं कैपिटल गेन में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने पर ITR-2A चुनें। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं।

यह भी पढ़ें- Income Tax Return भरने की आखिरी तारीख नजदीक- Form 16 की मदद से जल्द भर लें ITR, इन टिप्स को करें फॉलो

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