इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। इस कारण सभी लोग ITR भरने में लग गए हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी आईटीआर भरना होगा। टैक्स भरने वालों में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें 2.50 लाख रुपए की छूट मिलेगी। जानें पूरी डिटेल।
नई दिल्लीः इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक है। 31 जुलाई 2022 को आखिरी तारीख है। इस कारण लोग अपना 2021-22 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं। इस बार से इंडिविजुअल लोगों को भी इनकम टैक्स भरने को कहा गया है। अंतिम तारीख के बाद अगर आईटीआर भरा गया तो जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अगर सही वक्त पर रिटर्न फाइल कर दिया तो कुछ लोगों को 2.50 लाख रुपये की अलग से छूट भी मिल सकती है।
वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स
जानकारी दें कि 60 साल से कम उम्र के लोगों की सालाना इनकम अगर 2.50 लाख रुपये से ज्यादा है तो टैक्स देनेवाले वर्ग में या यूं कहें टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। अमूमन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये सालाना इनकम होने पर 5 प्रतिशत टैक्स कटता है। सीनियर सिटिजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा, लेकिन 80 साल से कम है, उन्हें भी टैक्स देना होता है। अगर इनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये है तो ऐसे लोगों को 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। कुछ लोगों जो अति वरिष्ठ नागरिक (Very Senior Citizen) हैं, उन्हें 80 साल से ज्यादा उम्र की कैटेगरी में रखा गया है। अति वरिष्ठ नागरिकों पांच लाख से ज्यादा की सालाना इनकम होने पर ही टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। इस कारण सामान्य टैक्स पेयर्स की तुलना में इन्इहें एक्स्ट्रा 2.5 लाख रुपये की छूट पहले से ही मिल जाती है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका
ध्यान दें- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सही फॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है। इंडिविजुअल यानी सैलरी, पेंशन इनकम, एक मकान से इनकम या अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1 भरना होता है। वहीं कैपिटल गेन में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने पर ITR-2A चुनें। ITR-3, ITR-4, ITR-4S फॉर्म कारोबारियों और प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं।
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