केंद्र ने एक बार फिर वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल तकरीबन ढाई महीने बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। करदाता मार्च के मध्य तक वित्त वर्ष 2011 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2021 से 15 मार्च, 2022 कर दी है। यानि करदाता को केंद्र ने एक बार फिर तकरीबन ढाई महीने का समय आयकर दाखिल करने के लिए दिया है। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स अब फाइनेंसियल ईयर 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 15 मार्च 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त विभाग ने 31 दिसंबर तक आयकर दाखिल किए जाने का आंकड़ा भी पेश किया है। जो करदाता इस तारीख तक किसी कारणवश रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे, वे अब बिना किसी पेनाल्टी के अपना ये काम कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान
केंद्रीय वित्तीय मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2020-2021 या आकलन वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को पिछले साल 31 दिसंबर से इस साल बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। अब करदाता मार्च के मध्य तक वित्त वर्ष 2021 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (department of revenue of the Finance Ministry) द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मौजूदा कोविड -19 (Covid-19) स्थिति के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों के कारण समय सीमा बढ़ा दी गई है।
कोरोना महामारी की वजह से बढ़ाई डेट
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट (audit reports) की ई-फाइलिंग (e-filing) में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।
आयकर विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी
आयकर विभाग ( Income Tax Department) ने पहले कहा था कि उसने इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया है। इसमें आकलन वर्ष 2021-22 के 1.1 करोड़ रिफंड शामिल हैं, जो कि ₹21,323.55 करोड़ है। IT विभाग ने ट्वीट किया, "CBDT ने 1 अप्रैल, 2021 से 3 जनवरी, 2022 तक 1.48 करोड़ से अधिक करदाताओं को ₹ 1,50,407 करोड़ से अधिक का रिफंड जारी किया।" केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट की ई-फाइलिंग में आने वाली समस्याओं के कारण समय सीमा भी बढ़ा दी गई है।
सभी कररदाताओं को नहीं मिलेगी राहत
टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट के मुताबिक यह केंद्र की तरफ से दी गई ये राहत सभी करदाताओं के लिए नहीं है। वेतनभोगी आयकर दाताओं को राहत नहीं मिली है। यह समय सीमा ऐसे करदाताओं के लिए बढ़ाई गई है जिनके बुक ऑफ अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंपनीज एक्ट, सोसायटीज एक्ट, एलएलपी एक्ट या इनकम टैक्स एक्ट के तहत जरूरी होती है।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट समय सीमा भी आगे बढा़ई गई
केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax audit report ) दाखिल करने की तारीख भी 15 जनवरी 2022 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दी है। अब ऑडिट रिपोर्ट 15 फरवरी, 2022 तक दाखिल की जा सकती है । ऐसे करदाताओं के लिए ITR फाइल करने की समयसीमा 15 मार्च, 2022 तक एक्सटेंड की गई है।
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