डाक विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या सुकन्या योजना जैसी स्कीम में तय समय पर मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाए, उनसे पेनलटी नहीं ली जाएगी
बिजनेस डेस्क: देश में कोरोना वायरस के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन है। जिसके चलते बैंकों और पोस्ट ऑफिस के भी काम काज पर असर पड़ा है। लॉक डाउन से पहले ग्राहक सीधे ब्रांच पर जाकर जमा या निकासी जैसे जरूरी काम काम निपटाते करते थे लेकिन, अब उन्हें परेशानी हो रही है। इसी बात को ध्यान में रख कर डाक विभाग अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा फैसला किया है।
डाक विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या सुकन्या योजना जैसी स्कीम में तय समय पर मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाए, उनसे पेनलटी नहीं ली जाएगी। यानी लॉकडाउन खुलने के बाद वे बिना पेनल्टी दिए रकम जमा कर सकेंगे।
डाक विभाग ने जारी किया सर्कुलर
इस बारे में जारी सर्कुलर के अनुसार, PPF/RD/सुकन्या समृद्धि अकाउंट के सब्सक्राइबर इनमें 30 जून तक आवश्यक राशि डाल सकते हैं। जिसके लिए ग्राहकों से कोई भी पेनल्टी नहीं ली जाएगी। यह वित्त वर्ष 2019-20 और अप्रैल, 2020 (जैसा भी मामला हो) के संदर्भ में लागू है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मई 2020 में समय से इन स्कीम में पैसा जमा करना होगा, नहीं तो पेनल्टी देनी होगी। यह सर्कुलर असिस्टेंट डयारेक्टर जनरल (CBS) के नाम से जारी किया गया है।
योजना का मिनिमम जमा इतना
कितनी है पेनल्टी?
पीपीएफ स्कीम में मिनिमम अमाउंट जमा न करने पर 50 रुपये की पेनल्टी देकर फिर अकाउंट को शुरू किया जा सकता है। रेकरिंग डिपॉजिट पर किस्त न जमा कर पाने पर हर 100 रुपये पर 1 रुपये की डिफॉल्ट फीस है। सुकन्या समृद्धि स्कीम में यह पेनल्टी 50 रुपये है।
(फाइल फोटो)