2000 Rupee Note: बिना ID प्रूफ के ही जमा होते रहेंगे 2000 के नोट, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसी बीच, सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया।

2000 Rupee Note: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसके चलते RBI ने 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को बदलने या अकाउंट में जमा करने का समय दिया है। इसी बीच, सोमवार को RBI के 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। इस याचिका में बिना किसी आईडी प्रूफ के 2000 रुपए के नोट बदलने की परमिशन को चुनौती दी गई थी।

जानें किसने लगाई थी याचिका?
BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका में बिना किसी ID प्रूफ के 2000 रुपए का नोट बदलने को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि बैंक ब्रांच पर बिना किसी आईडी प्रूफ के 2000 के 10 नोट बदल सकते हैं। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

Latest Videos

दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश कुमार शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी ओर, याचिका लगाने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि बड़ी संख्या में 2000 के नोट या तो किसी शख्स की तिजोरी में पहुंच गए हैं या अलगाववादियों, आतंकवादियों, माओवादियों, ड्रग तस्करों और भ्रष्ट लोगों के पास हैं। ऐसे में बिना आईडी प्रूफ के नोट बदलने का नोटिफिकेशन पूरी तरह तर्कहीन और संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

जानें कब बाजार में आया 2000 रुपए का नोट

बता दें कि 2000 रुपए का नोट नवंबर, 2016 में उस वक्त मार्केट में आया था, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी के चलते 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए थे। हालांकि, जब पर्याप्त मात्रा में 500, 200 और 100 रुपए के नोट आ गए तो आरबीआई ने 2018 से 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी।

अगर 2000 के 25 नोट जमा किए तो लगेगा PAN कार्ड

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक, 2000 का नोट बदलने और खातों में जमा करने के लिए लोगों के पास पर्याप्त समय है। लोग किसी भी बैंक की ब्रांच में 2000 रुपए के 10 नोट बिना कोई फॉर्म भरे बदल सकते हैं। अगर बैंक में अकाउंट है तो कितने भी नोट जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, 50 हजार रुपए से ज्यादा के नोट यानी 2000 रुपए वाले 25 से ज्यादा नोट जमा करने पर पहले की तरह PAN देना अनिवार्य होगा।

ये भी देखें : 

Note Exchange Process: 10 सवाल जिनसे 2000 के नोट को लेकर दूर हो जाएगा हर एक कन्फ्यूजन

Read more Articles on
Share this article
click me!

Latest Videos

अब नहीं चलेगा मनमाना बुलडोजर, SC के ये 9 रूल फॉलो करना जरूरी । Supreme Court on Bulldozer Justice
'देश किसी पार्टी की बपौती नहीं...' CM Yogi ने बताया भारत को गाली देने वालों को क्या सिखाएंगे सबक
LIVE: महाराष्ट्र के गोंदिया में राहुल गांधी का जनता को संबोधन
'गद्दार' सुन रुके CM एकनाथ शिंदे, गुस्से में पहुंचे Congress दफ्तर | Chandivali
टीम डोनाल्ड ट्रंप में एलन मस्क और भारतवंशी रामास्वामी को मौका, जानें कौन सा विभाग करेंगे लीड