सार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। 23 मई से लोग 2000 रुपए के नोट को बैंकों के अलावा रिजर्व बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। लोगों के मन में नोट बदलने को लेकर कई सवाल हैं। आइए जानते हैं, इनके जवाब।

2000 Note Exchange Process: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। 23 मई से लोग 2000 रुपए के नोट को बैंकों के अलावा रिजर्व बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। बता दें कि 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। यानी 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने का समय है। हालांकि, बावजूद इसके जनता के मन में नोट एक्सचेंज करने को लेकर कई सवाल हैं। आइए जानते हैं, इनके जवाब।

सवाल नंबर 1 - कहां से बदल सकते हैं 2 हजार रुपए के नोट?

जवाब - 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए आप किसी भी बैंक की ब्रांच या फिर रिजर्व बैंक के 19 रीजनल ऑफिस में जाकर बदल सकते हैं। ये ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

सवाल नंबर 2 - एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं?

जवाब - एक बार में 2000 रुपए के अधिकतम 10 नोट यानी कि 20 हजार रुपए एक्सचेंज किए जा सकते हैं। हालांकि, अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसमें 2 हजार के कितने भी नोट जमा कर सकते हैं।

सवाल नंबर 3 - क्या 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए PAN भी देना होगा?

जवाब - अगर आप 2000 रुपए के 25 से ज्यादा नोट यानी 50 हजार रुपए से ज्यादा रकम जमा करते हैं, तो आपको पहले के नियमों के तहत PAN कार्ड देना अनिवार्य रहेगा।

सवाल नंबर 4 - अगर मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं हैं, तब क्या होगा?

जवाब -अगर बैंक में आपका अकाउंट नहीं है, तब भी आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। नोट बदलने के लिए अकाउंट होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप अधिकतम 2000 रुपए के 10 नोट ही बदल सकेंगे।

सवाल नंबर 5 - 2000 रुपए का नोट बदलने के लिए क्या बैंक फीस लेगा?

जवाब: नोट बदलने के लिए बैंक किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ले रहा है। ये बिल्कुल फ्री है। अगर कोई बैंक कर्मी आपसे नोट बदलवाने के बदले पैसे मांगता है तो आप बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत कर सकते हैं।

सवाल नंबर 6 - 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा?

जवाब: रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए कहा है। तब तक ये लीगल टेंडर बने रहेंगे। हालांकि, रिजर्व बैंक ने अभी ये साफ नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद नोट नहीं बदले तो क्या होगा।

सवाल नंबर 7 - क्या 2000 रुपए के नोट बदलने की कोई लिमिट है?

जवाब - सभी लोग 2000 रुपए के 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि, बैंक खाते में 2000 रुपए के नोट जमा करने की कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन इसके लिए कस्टमर का KYC अपडेट होना जरूरी है।

सवाल नंबर 8 - क्या 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए कोई फॉर्म भरना होगा?

जवाब - रिजर्व बैंक के निर्देशों के मुताबिक, नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। RBI ने बैंकों को साफ कहा है कि दिव्यांग और महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की जाए।

सवाल नंबर 9 - क्या 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए कोई आईडी प्रूफ देना होगा?

जवाब - नहीं, 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए किसी भी तरह के कोई आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सवाल नंबर 10 - अगर मैं गांव में रहता हूं तो 2000 रुपए के नोट कहां से बदल पाऊंगा?

जवाब - ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेंटर बनाए गए हैं। लोग यहां जाकर 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं। हालांकि, इन सेंटर पर सिर्फ 2000 रुपए के 2 नोट यानी 4000 रुपए ही बदले जा सकेंगे।

ये भी देखें : 

2000 Rupee Note: जानें कहां और कैसे बदल सकेंगे 2000 रुपए के नोट, कितनी होगी लिमिट?