
Bank Rule from 1 November 2025: अगर आपका बैंक खाता, लॉकर या सेफ डिपॉजिट है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग कानूनों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने बैंकिंग लॉ (Amendment) एक्ट, 2025 के तहत नॉमिनेशन से जुड़े नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन नए नियमों के तहत अब बैंक कस्टमर एक नहीं, बल्कि चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। ये बदलाव आपके पैसे, कीमती सामान और लॉकर की सिक्योरिटी को और साफ और पारदर्शी बनाएगा। जानिए अगले महीने से कौन से नियम लागू हो रहे हैं?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से इस कानून के सेक्शन 10, 11, 12 और 13 लागू होंगे, जो नॉमिनेशन से जुड़े सभी प्रावधानों को कवर करते हैं। इनमें डिपॉजिट अकाउंट्स (Deposit Accounts), सेफ कस्टडी आइटम्स (Safe Custody Items) और लॉकर कंटेंट्स (Locker Contents) शामिल हैं। इसका नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2025 को जारी किया गया था।
अब एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं ग्राहक अब एक साथ चार लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। ये नॉमिनेशन सिमल्टेनियस (Simultaneous) या सक्सेसिव (Successive) तरीके से हो सकता है।
डिपॉजिट अकाउंट में दो तरीके के नॉमिनेशन होंगे। सिमल्टेनियस नॉमिनेशन सभी नॉमिनीज को पहले से तय प्रतिशत में हिस्सा मिलेगा, जैसे 50%, 30% और 20%..सक्सेसिव नॉमिनेशन में पहला नॉमिनी न रहने पर दूसरा नॉमिनी एक्टिव होगा।
लॉकर और सेफ कस्टडी में सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन की अनुमति है। लॉकर या सेफ कस्टडी में केवल क्रमवार नॉमिनेशन ही मान्य होगा। इससे विवादों की संभावना कम होगी और उत्तराधिकार प्रक्रिया स्पष्ट रहेगी।
अगर एक से ज्यादा नॉमिनी हैं, तो कस्टमर तय कर सकता है कि किसे कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, लेकिन यह कुल मिलाकर 100% होना जरूरी है।
'The Banking Companies (Nomination) Rules, 2025' जल्द जारी होंगे, जिनमें नॉमिनेशन जोड़ने या अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी।
यह बदलाव हर बैंक ग्राहक के लिए अहम है। अगर आपने पहले ही नॉमिनी जोड़ा हुआ है, तो अब आपके पास मौका है कि अपने परिवार और वित्तीय स्थिति के अनुसार इसे अपडेट करें। अब आप चाहें तो अपने खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी में चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं। इससे अकाउंट होल्डर्स के निधन के बाद उनकी संपत्ति या जमा राशि के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कानूनी विवाद नहीं होगा।
बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम (Banking Laws Amendment Act, 2025) के कुछ प्रावधान 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं। इनमें बैंकिंग सेक्टर में गवर्नेंस सुधार, डिपॉजिटर्स और इन्वेस्टर्स की सुरक्षा और पब्लिक सेक्टर बैंकों के ऑडिट को मजबूत बनाना शामिल है। इस एक्ट में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। जिनका असर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और बैंकिंग कंपनी अधिनियम पर पड़ेगा।
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