
EPFO New Circular: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। ईपीएफओ ने PF विड्रॉल के नियमों में कुछ बदलाव किया है, जिसके चलते अब इलाज के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालना बेहद आसान हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, EPFO मेंबर मेडिकल जरूरतों के लिए आसानी से ज्यादा पैसे विदड्रॉ कर पाएंगे।
50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की लिमिट
EPFO की ओर से यह बदलाव पैराग्राफ 68J के तहत ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग (ऑटो विड्रॉल) की लिमिट को लेकर है। ईपीएफओ ने इस संबंध में 16 अप्रैल को एक सर्कुलर भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पहले जहां पीएफ खाते से पैसे निकालने की लिमिट 50 हजार रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
ऑटो मोड में होगी 1 लाख रुपये तक के आवेदन की प्रोसेसिंग
इस नियम में बदलाव के बाद अब अगर कोई EPFO मेंबर अपने पीएफ खाते से मेडिकल जरूरतों के लिए 1 लाख रुपये तक के विड्रॉल का आवेदन करता है तो उसकी प्रोसेसिंग ऑटो मोड में हो जाएगी। इससे पहले ऑटो प्रोसेसिंग फैसेलिटी से महज 50 हजार रुपये तक के क्लेम की ही लिमिट थी। नियमों में बदलाव के बाद अब ईपीएफओ के सब्सक्राइबर अपनी मेडिकल जरूरतों के लिए आसानी से ज्यादा पैसे निकाल सकेंगे।
68जे के तहत कब होता है क्लेम?
EPFO से जुड़ा कोई भी कर्मचारी घर खरीदने, घर बनवाने, मकान की मरम्मत कराने, बच्चों के शादी-ब्याह, पढ़ाई जैसी अहम जरूरतों के लिए पीएफ खाते से पैसे निकाल सकता है। इसके अलावा वो अपने या खुद पर निर्भर किसी करीबी के इलाज के लिए भी PF विदड्रा कर सकता है। इसके लिए पैराग्राफ 68J के तहत एडवांस विड्रॉल किया जा सकता है। अगर सब्सक्राइबर एक महीने से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है या उसे कोई गंभीर बीमारी है तो 68J के तहत क्लेम कर सकता है।
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