किस पर कम हुई GST और किस पर बढ़ी, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के 10 बड़े निर्णय

Published : Sep 09, 2024, 08:50 PM ISTUpdated : Sep 09, 2024, 09:45 PM IST
Nirmala Sitharaman

सार

जीएसटी काउंसिल की बैठक में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती और ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले राजस्व में 412% की वृद्धि दर्ज की गई। बैठक में नमकीन, कैंसर की दवाओं और तीर्थयात्रा पर जीएसटी में भी कमी का फैसला लिया गया।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग सोमवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में कटौती के अलावा फॉरेन एयरलाइन्स को जीएसटी से रिलीफ दिया गया है।

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लागू किए जाने से 412 प्रतिशत रेवेन्यू में बढ़ोत्तरी की रिपोर्ट है।
  • डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर बिलडेस्क या सीसीएवेन्यू जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने के फैसले के पहले उसे फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है।
  • जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इश्योरेंस प्रीमियम पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने का निर्णय लिया है।
  • नमकीन पर जीएसटी की दरें 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • कार सीटों पर GST को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई।
  • कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को कम करने का निर्णय लिया गया है। इना दवाओं पर पहले से निर्धारित 12 प्रतिशत जीएसटी को अब 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • तीर्थयात्रा पर जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
  • यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स जो केंद्रद या राज्य सरकार के कानून के तहत स्थापित हैं व इन्कम टैक्स में छूट पाते हैं, वह अब रिसर्च फंड में भी जीएसटी में छूट पाएंगे।
  • जीएसटी कौंसिल ने बताया कि मार्च 2026 तक टोटल सेस कलेक्शन 8.66 लाख करोड़ रुपये प्रोजेक्टेड है। लोन सेटलमेंट के बाद भी 40 हजार करोड़ रुपये सरप्लस एक्सपेक्टेड है।
  • GST पैनल ने रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए अनरजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को कमर्शियल प्रॉपर्टी किराया पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लाया जाएगा।
  • निर्मला सीतारमण की अगुवाई में GST पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) GST चालान शुरू करने का भी निर्णय लिया। GST चालान प्रबंधन के लिए यह नई प्रणाली 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी।

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