Published : Mar 01, 2023, 04:54 PM ISTUpdated : Mar 01, 2023, 04:56 PM IST
बुधवार 1 मार्च से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं, जिससे कई तरह की वस्तुओं के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में 18 फरवरी को GST काउंसिल की 49वीं बैठक आयोजित की गई थी।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक बुधवार से जीएसटी रिवाइस्ड रेट्स यानी बदली गई दरें लागू हो गई हैं। इससे कई वस्तुओं पर असर पड़ेगा। नई दरों में पेंसिल शार्पनर्स पर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत जीएसटी कर दिया है। इससे पेंसिल शार्पनर सस्ते हो गए हैं।
25
इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने लिक्विड गुड़ (राब) पर टैक्स घटा दिया है, जिससे ये भी सस्ता हो जाएगा। इसमें कहा गया है केवल पैकेजिंग और लेबलिंग वाले गुड़ पर ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, खुल्ले लिक्विड गुड़ पर काई जीएसटी नहीं होगा।
35
वित्त मंत्रालय ने केंद्र के कहने पर GSTR-9 फॉर्म से सालान रिर्टन भरने वाले लोगों के लिए लेट फीस में कमी कर दी। पिछले फाइनेंशियल ईयर के बाद से 20 करोड़ रु का टोटल टर्नओवर वाले लोगों के लिए लेट फीस घटाकर 100 रु प्रति दिन कर दी गई है। वहीं 5 करोड़ के टर्नओवर पर लेट फीस 50 रु प्रतिदिन होगी।
45
बुधवार को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस वर्ष फरवरी माह में जीएसटी कलेक्शन 12 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 49 हजार 577 करोड़ रु पहुंच गया है।
55
इतना ही नहीं इस महीने 11,931 करोड़ रु का रिकॉर्ड सेस कलेक्शन भी किया गया।