
GST Gym-Salon New Cost: क्या आप भी हर महीने जिम की फीस भरते-भरते परेशान हो गए हैं? या फिर सैलून जाकर हेयरकट, शेविंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के बाद बिल देखकर चौंक जाते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जीएसटी (GST) काउंसिल की 56वीं मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे अब इन सर्विसेज का खर्चा काफी कम हो जाएगा। नए रेट्स 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी। जानिए इससे आपके कितने पैसे बचेंगे...
3 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि जीएसटी के चार टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह अब सिर्फ दो 5% और 18% रहेंगे। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, कार और AC जैसे आइटम्स सस्ते होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा राहत उन लोगों को मिलेगी जो जिम-योगा क्लास, सैलून या ब्यूटी पार्लर जैसी सर्विसेज लेते हैं।
पहले इन सर्विसेज पर 18% GST लागू होता था। यानी अगर आप 2,000 रुपए की जिम मेंबरशिप लेते थे, तो आपको 2,360 रुपए चुकाने पड़ते थे। लेकिन अब नया टैक्स रेट सिर्फ 5% है। इसका मतलब है कि वही मेंबरशिप अब आपको सिर्फ 2,100 रुपए में मिलेगी। इसी तरह, अगर आपने 500 रुपए का हेयरकट कराया तो पहले उस पर 90 रुपए टैक्स जुड़ जाता था यानी आपको 590 रुपए देने पड़ते थे। अब नए रेट्स के बाद सिर्फ 25 रुपए ही टैक्स लगेगा और कुल 525 रुपए देने होंगे। यानी साफ है कि फिटनेस और पर्सनल केयर का खर्चा काफी कम हो जाएगा।
पहले अगर आपकी सालाना जिम फीस 24,000 रुपए थी, तो उस पर 4,320 रुपए GST जुड़कर आपको कुल 28,320 रुपए देना पड़ता था। अब उसी फीस पर टैक्स सिर्फ 1,200 रुपए लगेगा और कुल खर्चा 25,200 रुपए होगा यानी सीधे 3,120 रुपए की बचत होगी। अगर आप महीने में एक बार 1,000 रुपए का सैलून बिल देते हैं, तो सालभर में आपके ऊपर पहले 2,160 रुपए टैक्स जुड़ जाता था। अब वही टैक्स घटकर सिर्फ 600 रुपए रह जाएगा और साल में आपकी 1,560 रुपए की बचत होगी।
आज के समय में फिटनेस और पर्सनल ग्रूमिंग सिर्फ शौक नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। युवा ही नहीं, मिडिल एज और सीनियर सिटीजन भी जिम, योग और वेलनेस सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। GST में कटौती से आम लोग ज्यादा आसानी से इन सेवाओं को अफोर्ड कर पाएंगे, फिटनेस इंडस्ट्री को नया बूस्ट मिलेगा और छोटे सैलून और बार्बर शॉप की कस्टमर्स संख्या बढ़ेगी।
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