बेहद आसान है सैलरी पर Income Tax कैलकुलेट करना, यहां जानें 4 सिंपल तरीके

टैक्सपेयर्स को टैक्स चुकाना तो है लेकिन अपनी इनकम पर कितना टैक्स भरना है ये नहीं पता होता। ऐसे में हम आपको बता रहे है चार सिंपल प्रोसेस के बारे में जिससे आप अपनी इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन कर सकते है।

Nitesh Uchbagle | Published : Mar 4, 2024 8:29 AM IST / Updated: Mar 04 2024, 04:51 PM IST

बिजनेस डेस्क. मार्च का महीना आते ही करदाताओं को टैक्स भरने की चिंता होती हैं। ऐसे में टैक्सपेयर्स को टैक्स कैलकुलेशन करने का तरीका पता नहीं होती है। इनकम टैक्स में बचत करने के लिए टैक्स की गणना करना भी जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे किस तरह से हम टैक्स कैलकुलेशन कर सकते है। इसके बाद आप टैक्स सेविंग प्लान बना पाएंगे।

जानिए 4 पॉइंट्स में टैक्स कैलकुलेशन की प्रोसेस

ग्रॉस सैलरी के बारे में जानें

इनकम टैक्स कितना भरना है इसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ग्रॉस सैलरी के बारे में पता करें। इसमें आपका मूल वेतन, भत्ते, बोनस और टैक्स में शामिल होने वाली अन्य आय को शामिल करें।

टैक्स में मिलने वाली छूट के बारे में पता करें

इसके बाद आप टैक्स में मिलने वाली छूट की पहचान करें। आपकी सैलरी में कुछ भाग पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इनमें होम रेंट अलाउंस, एलटीए यानी अवकाश यात्रा भत्ता और दूसरी कटौती शामिल हो सकती है। इसमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए छूटों को अपनी इनकम में से घटाए।

इन्वेस्टमेंट में होने वाले डिडक्शन की गणना करें

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी या धारा 80 डी और धारा 24 बी के तहत मिलने वाली छूट का पता लगाएं। इसके बाद इस छूट को वेतन से घटाएं।

स्लैब और छूट

अपनी टैक्स देने वाली रकम के आधार पर हर स्लैब के लिए कैलकुलेशन करें। इसके बाद टैक्स लायबिलिटी की भी गणना करें। इसके टैक्स में मिलने वाली छूट का कैलकुलेशन करें। छूट के बाद जो इनकम होगी, इस पर टैक्स देना होगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशयल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर अपनी सैलरी के मुताबिक टैक्स कैलकुलेशन कर सकते है।

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