PF Withdrawal Rules: बेटी-बेटे की शादी के लिए पीएफ खाते से निकाल सकते हैं एडवांस रकम, लेकिन करना होगा ये काम

अगर आपके बेटे-बेटी या भाई-बहन की शादी है और इमरजेंसी में आपको पैसों की जरूरत है तो आप अपने PF खाते से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं,  जिनके बिना ऐसा करना असंभव है। 

Ganesh Mishra | Published : Apr 9, 2023 9:57 AM IST

PF Withdrawl in Emergency: प्रोविडेंट फंड (PF) एक आम नौकरीपेशा आदमी के लिए बहुत अहम होता है। इससे भविष्य में एक बड़ी रकम पाने के साथ ही इमरजेंसी में भी पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपके बेटे-बेटी या भाई-बहन की शादी है और इमरजेंसी में आपको पैसों की जरूरत है तो आप पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है।

PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

कोई भी शख्स अपनी शादी के साथ ही बेटे-बेटी या फिर भाई-बहन की शादी के लिए भी पीएफ खाते से एडवांस पैसा निकाल सकता है। EPFO के नियम के मुताबिक, आप अपने फंड में ब्याज समेत जमा कुल रकम का 50 प्रतिशत निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए सबसे जरूरी शर्त ये है कि आपका पीएफ खाता खुले कम से कम 7 साल हो गए हों।

कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा?

शादी और पढ़ाई के लिए 3 बार से ज्यादा एडवांस पैसा नहीं निकाला जा सकता है। बता दें कि पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी (मूल वेतन) का 12% हिस्सा जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर की तरफ से एंप्लाई की सैलरी में की गई कटौती का 8.33% ईपीएस (एम्प्लॉई पेंशन स्कीम) में, जबकि 3.67% ईपीएफ में जाता है। आपका PF हर महीने जमा होता है, लेकिन ब्‍याज सालाना आधार पर मिलता है।

2022-23 में मिलेगा 8.15 प्रतिशत ब्याज :

वित्त वर्ष 2022-23 में पीएफ अकाउंट होल्डर को 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। किसी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में जितनी रकम जमा होगी, उस पर 8.15 फीसदी की दर से ब्याज ट्रांसफर किया जाएगा। अगर किसी के पीएफ खाते में एक लाख रुपये जमा हैं, तो 8.15% की दर से आपको 8,150 रुपए सालाना ब्याज के रूप में मिलेंगे। वहीं अगर पीएफ खाते में 10 लाख रुपए जमा हैं, तो फिर ब्याज के रूप में 81500 रुपए आपके खाते में ट्रांसफर होंगे।

सिर्फ 72 घंटे में ऑनलाइन निकाल सकते हैं पैसा?

आप चाहें तो EPFO की वेबसाइट से ऑनलाइन भी पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको EPFO के दफ्तर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन सिर्फ 72 घंटे में पैसे निकाले जा सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आधार कार्ड से पीएफ अकाउंट लिंक होना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपका UAN नंबर भी एक्टिवेट होना चाहिए तभी पैसा निकाल सकते हैं।

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