सार
अगर आप भी अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं तो अब इसकी जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी का खाता खुलवाकर आप उसकी शादी के लिए एक बड़ी धनराशि इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं।
Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana) बेटियों के लिए वरदान है। सरकार ने हाल ही में इस योजना की ब्याज दर 7.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 8% कर दी है। ऐसे में अब इस योजना में पहले की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा। साथ ही, इस योजना में लगाए गए पैसे पर मिलने वाला ब्याज और मूल टैक्स फ्री हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अपनी बेटी की शादी के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहता है तो यह योजना काफी फायदेमंद रहेगी।
हर 3 महीने में तय होती है ब्याज दर :
सुकन्या समृद्धि योजना ( Sukanya Samriddhi Yojana interest Rate) में सरकार हर तीन महीने में ब्याज दर तय करती है। फिलहाल इसकी ब्याज दर 8% सालाना है। सरकार समय-समय पर इसे बढ़ाती रहती है।
बेटी की उम्र 10 साल होने से पहले खुलवा सकते हैं खाता :
सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी की उम्र 10 साल पूरी होने से पहले तक उसका खाता खुलवा सकते हैं। अगर कोई शख्स अपनी बेटी के जन्म के फौरन बाद इस योजना में खाता खुलवाता है, तो वो 15 साल तक इस योजना में निवेश कर सकता है। लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद मैच्योरिटी की रकम का आधा यानी 50% विदड्रॉ किया जा सकता है। बाकी की रकम बेटी की उम्र 21 साल होने के बाद निकाली जा सकती है।
बेटी की शादी के लिए ऐसे प्लान करें बड़ा फंड :
- अगर कोई शख्स सुकन्या समृद्धि योजना में 6 साल की उम्र में भी बेटी का खाता खुलवाता है और उसके नाम पर हर महीने 12,500 रुपए निवेश करता है, तो एक साल में 1.5 लाख रुपए जमा होंगे।
- अब अगर वो 15 साल तक पैसा जमा करता है तो कुल रकम 22,50,000 रुपये होगी। मैच्योरिटी के वक्त ब्याज दर 7.6 प्रतिशत सालाना रहती है, तब भी वह बेटी के शादी के लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकता है।
- इस पैसे को बेटी की शादी की उम्र यानी 21 साल में निकालता है तो मैच्योरिटी पर करीब 64 लाख रुपए मिलेंगे।
- इसमें उसके द्वारा जमा की गई रकम 22,50,000 होगी। जबकि इस पर मिलने वाला ब्याज 41 लाख रुपए होगा। ऐसे में बेटी की शादी की उम्र में उसके पास 64 लाख रुपए होंगे, जिसमें वो धूमधाम से बिटिया की शादी कर सकता है।
डिफॉल्ट नहीं होगा खाता :
सुकन्या समृद्धि योजना में पहले एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा करने का नियम था। हालांकि, बाद में इस नियम में बदलाव किया गया। अब मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कराने पर खाता डिफॉल्ट नहीं होगा। अकाउंट को फिर से एक्टिवेट नहीं कराने पर भी मैच्योर होने तक अकाउंट में जमा रकम पर तय रेट के हिसाब से ब्याज क्रेडिट होता रहेगा।
तीसरी बेटी के खाता पर भी मिलेगी छूट
सुकन्या समृद्धि योजना में पहले दो बेटियों के अकाउंट पर 80C के तहत टैक्स छूट का प्रावधान दिया गया था। लेकिन तीसरी बेटी के लिए यह छूट नहीं थी। हालांकि, बाद में इस नियम को बदल दिया गया। अब अगर एक लड़की के बाद जुड़वां बेटियां होती हैं, तो उनके लिए भी अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें टैक्स छूट भी मिलेगी।
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