इनकम टैक्स की रडार पर ला देंगी पैसों से जुड़ी 5 गलतियां, घर आ जाएगा नोटिस

ITR फाइल करते समय इनकम टैक्स के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शन से बचना चाहिए, जिसे नोटिस कर इनकम टैक्स आपके घर नोटिस भेज सकता है, क्योंकि टैक्स चोरी करने वालों की खरीदारी और बैकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाती है।

Satyam Bhardwaj | Published : Jul 13, 2024 9:47 AM IST

बिजनेस डेस्क : ITR फाइल करने की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है। टैक्सपेयर्स टैक्स बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इस चक्कर में कहीं आप कुछ ऐसी गलतियां न कर बैठे कि इनकम टैक्स विभाग के रडार पर आ जाएं। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन न करें, जिससे टैक्स चोरी की वजह से घर तक इनकम टैक्स (Income Tax) का नोटिस पहुंच जाए। आईटीआर फाइल करते समय इनकम टैक्स के नियमों का ध्यान रखें। यहां 5 ऐसी गलतियां बता रहे हैं, जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके हर ट्रांजैक्शन पर विभाग की पूरी नजर है.

1. सेविंग अकाउंट से जुड़ी गलती

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एक फाइनेंशियर ईयर में अगर आप एक या अलग-अलग सेविंग अकाउंट्स में 10 लाख रुपए से ज्यादा जमा करते हैं तो आपके घर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है, इसलिए ऐसी गलती करने से बचें।

2. एफडी से जुड़ी गलती

किसी एक वित्त वर्ष में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। गलती से भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना टैक्स चोरी के दायरे में आ सकते हैं।

3. म्यूचुअल फंड्स से जुड़ी गलती

अगर किसी टैक्सपेयर्स ने एक वित्त वर्ष के दौरान 10 लाख से ज्यादा के म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स या डिबेंचर्स लेते हैं तो उन पर भी इनकम टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर पड़ सकती है। उन्हें नोटिस तक थमाया जा सकता है।

4. प्रॉपर्टी से जुड़ी गलती

अगर आप 30 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदते हैं तो इसकी जानकारी देनी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, ऐसे में चालाकी के चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान करवा सकते हैं।

5. विदेश में संपत्ति से जुड़ी गलती

अगर आप विदेशी संपत्ति खरीद रहे हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि 10 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा की विदेशी मुद्रा लेने पर विभाग का नोटिस मिल सकता है। इसमें विदेशी मुद्रा कार्ड, यात्री चेक और डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें शामिल हैं।

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