TAX बचाने का लास्ट चांस : 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, होगी बचत ही बचत !

Published : Mar 23, 2024, 04:17 PM ISTUpdated : Mar 23, 2024, 04:18 PM IST
Income Tax Savings Schemes

सार

वित्त वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना मार्च चल रहा है। इस महीने आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। इनकम टैक्स में छूट के लिए धारा 80C के तहत कई बचत योजनाओं में छूट मिलती है। आज हम आपको ऐसी ही योजनाओं के बारे में बता रहे है। 

बिजनेस डेस्क. मार्च का महीना अब खत्म होने वाला है। मार्च का महीना यानी फाइनेंशियल वर्ष 2023-24 का आखिरी महीना। इस महीने आपको इनकम टैक्स और दूसरी वित्तीय योजनाओं से जुड़े कामकाज निपटाने होते है। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते है तो इस काम को जल्द ही पूरा करें। अगर देरी हो जाए तो टैक्स में छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

आज हम आपको हम उन स्कीमों के बारे में बताएंगे, जिससे आप टैक्स में बचत कर पाएंगे। आप इन स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते है।

1. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

सरकार के सपोर्ट से चलने वाली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक छोटी बचत स्कीम है। इस स्कीम में आप 1000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते है। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसकी स्कीम में इन्वेस्टमेंट पिरीयड 5 साल का होता है। इस पर आपको 7.70% का ब्याज मिलता है।

2. पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम

पोस्ट ऑफिस में कस्टमर्स को टर्म डिपॉजिट स्कीम की सुविधा देता है। इसमें आप 5 साल तक निवेश कर सकते है। इसमें आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। इस स्कीम में आपको 7.5% की दर से ब्याज मिलता है।

3. यूनिट लिंक्ड प्लान

यूनिट लिंक्ड प्लान में इन्वेस्टमेंट से आपको इंश्योरेंस और निवेश दोनों का लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है।

4. इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम

यह स्कीम निवेश कर आप इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट मिल सकती है। इस स्कीम में तीन साल का लॉक इन पीरियड होता है।

5. होम लोन के मूलधन पर मिलती है छूट

अगर आपने होम लोन लिया है, तो लोन के अमाउंट के पेमेंट पर इनकम टैक्स की धारा 80C तहत छूट मिल सकती है। 

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