
Festival Train Travel Mistakes: दशहरा, दिवाली और छठ का त्योहार आने वाला है। इस दौरान लाखों लोग घर जाने के लिए टिकट बुक करते हैं। हर ट्रेन फुल चलती हैं। रेलवे स्टेशन पर पैर रखने तक की जगह नहीं बचती। लेकिन ध्यान रहे, सफर के दौरान फेस्टिव मूड में अगर आपने जरा सी गलती कर दी तो त्योहार घर की बजाय जेल में मनाना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत कई नियम इतने सख्त हैं कि अगर आपने उन्हें तोड़ा तो सीधे गिरफ्तारी हो सकती है, भारी जुर्माना लग सकता है और जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। तो चलिए जानते हैं वो 7 बड़ी गलतियां, जिन्हें भूलकर भी ट्रेन में न करें।
त्योहारों की भीड़ में जल्दी घर जाने के लिए कुछ लोग बिना टिकट चढ़ जाते हैं या गलत टिकट का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत यह अपराध है। पकड़े जाने पर 10 गुना तक किराया वसूला जा सकता है और जेल की सजा भी हो सकती है।
फेस्टिव सीजन में सीट पर कब्जा जमाने या बर्थ बदलने के चक्कर में अक्सर बहस और झगड़े हो जाते हैं। धारा 155 और 156 के तहत यह अपराध माना जाता है। रेलवे पुलिस (RPF) मौके पर ही कार्रवाई कर सकती है और गिरफ्तारी हो सकती है।
कुछ लोग मजाक में या देर से आने वाले यात्री को चढ़ाने के लिए या अपने डेस्टिनेशन पर बिना स्टॉपेज ट्रेन की चेन खींच देते हैं। धारा 141 के अनुसार यह अपराध है। बिना इमरजेंसी चेन पुलिंग पर 1 साल तक की जेल या 1,000 रुपए जुर्माना लग सकता है।
अगर आप ट्रेन में DJ मोड ऑन करेंगे, जोर-जोर से फोन पर बात करेंगे, म्यूजिक या हंगामा करेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। धारा 145 के तहत ऐसा 'डिसऑर्डरली बिहेवियर' अपराध है। पुलिस आपको तुरंत हिरासत में ले सकती है।
ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी या किसी भी तरह का धूम्रपान करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। धारा 167 के तहत ऐसा करना अपराध है। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। इसलिए फेस्टिव सीजन में घर जाते समय ऐसी गलती भूलकर भी न करें।
नशे की हालत में ट्रेन में चढ़ना, हंगामा करना या यात्रियों को परेशान करना बड़ा अपराध है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत यात्री को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है।
दशहरा-दिवाली में पटाखे घर ले जाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। धारा 164 के अनुसार पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल या केमिकल जैसी चीजें ट्रेन में ले जाना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।
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