Railway Rule For no Ticket Travel: कई बार ऐसा एमरजेंसा आ जाती है कि हम ट्रेन की रिजर्व टिकट नहीं ले पाते, या फिर टिकट घर में ही छूट जाती है। ऐसे में रेलवे के खास नियम है, जिसके तहत आपातकालीन स्थिति में यात्री ट्रेन में यात्रा कर सकता है।
दुनिया भर में रेल नेटवर्क की बात करें तो भारतीय रेलवे चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, जिसमें हर दिन लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। ट्रेन में ट्रैवल के लिए टिकट तो जरूर चाहिए होता है, साथ ही TTE भी टिकट चेक कर अपना काम बखूबी करता है। इसके अलावा रेलवे के नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है, नियम न फॉलो करने पर जुर्माने के साथ-साथ दंड भी भुगतना पड़ता है। ऐसे में टिकट रखने और न रखने का भी खास नियम है, चलिए जानते हैं कि अगर गलती से टिकट छूट जाए या टिकट न तो क्या करना चाहिए। क्या बिना टिकट के भी ट्रेन में ट्रैवल किया जा सकता है? इसपर रेलवे ने क्या नियम बनाया है, चलिए जानते हैं इसके बारे में।
क्या कहते हैं रेलवे के नियम?

भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 के मुताबिक यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे न केवल एक्स्ट्रा किराया देना होता है, बल्कि पेनाल्टी भी चुकानी पड़ती है। रेलवे इस स्थिति को ‘अनऑथोराइज ट्रैवल’ की कैटेगरी में रखता है। अगर यात्री के पास टिकट नहीं है तो वह सीधे ट्रेन में टीटीई (TTE) से बात कर सकता है। टीटीई उसे उसी स्टेशन से टिकट बनाकर देगा जहां से उसने ट्रेन पकड़ी है, लेकिन इसके लिए यात्री को किराए से दोगुना जुर्माना या न्यूनतम ₹250 का फाइन देना होता है।
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क्या बिना टिकट सफर अपराध माना जाता है?
जी हां, भारतीय रेलवे के अनुसार बिना टिकट सफर करना कानूनन अपराध है। यदि कोई यात्री जानबूझकर टिकट नहीं लेता और पकड़ा जाता है, तो उस पर रेलवे एक्ट की धारा 138 और 155 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस स्थिति में यात्री से भारी जुर्माना वसूला जाता है और न चुकाने की स्थिति में जेल भी भेजा जाता है।
प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकते हैं
कई बार लोग केवल प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में बैठ जाते हैं। रेलवे नियम साफ कहते हैं कि प्लेटफॉर्म टिकट से केवल स्टेशन एरिया में एंट्री की इजाजत मिलती है, ट्रेन में सफर करने की नहीं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह भी बिना टिकट यात्रा करने वालों की कैटेगरी में आता है और उसे पुरा फाइन और टिकट का किराया देना पड़ेगा।
TTE से टिकट लेकर करें ट्रैवल
अगर किसी इमरजेंसी में टिकट लेना भूल गए हैं और ट्रेन में चढ़ गए हैं तो तुरंत टीटीई से बात करना चाहिए। TTE यात्री को टिकट बना देगा, लेकिन सामान्य किराए से ज्यादा पैसा लगेगा। यदि यात्री टीटीई से बचने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे ज्यादा जुर्माना भरना होगा।
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जनरल टिकट है आसान
इमरजेंसी में अगर रिजर्वेशन करने का वक्त न मिले या इसके झंझट से बचना है तो जनरल टिकट ले सकते हैं। जनरल टिकट आपको प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप दोनों जगह आसानी से मिल जाएगा। रेलवे के हर ट्रेन में जनरल डिब्बा होता है, जिसमें आप जनरल टिकट के साथ बिना रिजर्वेशन के ट्रैवल कर सकते हैं। इस डिब्बे में आराम नहीं होता, इसमें बहुत भीड़ होती है, लेकिन रिजर्वेशन के झंझट के बिना कम पैसे में यात्रा कर सकते हैं। जनरल टिकट में सफर करने पर कोई पेनाल्टी नहीं होती है, इमरजेंसी में ट्रैवल के लिए यह भरोसेमंद और वैलिड ऑप्शन है।
