
Income Tax Return Deadline: आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन अब करीब आ चुकी है। टैक्सपेयर्स को 15 सितंबर 2025 तक का समय मिला है। हालांकि, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आईटीआर नहीं भर पाएं हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोगों को तुरंत अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर देना चाहिए। जल्दी आईटीआर फाइल करना फायदेमंद है। लास्ट डेट तक का इंतजार महंगा पड़ सकता है।
एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर आप ITR डेडलाइन के करीब फाइल करते हैं, तो दो बड़ी समस्याएं हैं। पहला, अगर कोई सेल्फ-एसेसमेंट टैक्स देना है, तो उस पर ब्याज बढ़ता रहेगा। दूसरा, रिफंड देर से मिलेगा। सिर्फ सैलरी इनकम वाले टैक्सपेयर्स ही नहीं, बल्कि जिनकी इनकम में बिजनेस, रेंट या कैपिटल गेन्स शामिल हैं, उन्हें एडवांस टैक्स भी भरना पड़ता है। अगर यह 10,000 रुपए से ज्यादा है और समय पर नहीं भरा गया, तो ब्याज लगेगा। आर्टिकल 234B के तहत, एडवांस टैक्स न भरने पर अप्रैल से रिटर्न फाइलिंग तक 1% प्रति माह ब्याज लगता है। वहीं, आर्टिकल 234C के तहत सालाना किस्तों में भुगतान न करने पर भी ब्याज लगता है।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, आमतौर पर डेडलाइन के पास पोर्टल पर भीड़ बढ़ जाती है। इस कारण टेक्निकल गड़बड़ियां और तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर में AIS या TIS डेटा इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। IT विभाग लगातार AIS या TIS लिंक बदल रहा है ताकि पोर्टल पर लोड मैनेज किया जा सके। इसलिए, जब भी लिंक एक्टिव हो, तुरंत डाउनलोड करना चाहिए।
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