आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने 16 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है। आरबीआई ने 31 जनवरी को जारी गाइडलाइन में कहा था कि पेटीएम पेमेंट बैंक नए कस्टमर नहीं जोड़ सकेंगे।
बिजनेस डेस्क. भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ा दी है। आरबीआई ने 16 फरवरी को एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी है।
आरबीआई ने 31 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी कर कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक नए कस्टमर नहीं जोड़ सकेंगे। इसके अलावा इस बैंक के अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। ऐसे में पेटीएम के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विस, फास्टैग में पैसे नहीं जा सकेंगे।
कस्टमर्स और दुकानदारों को ध्यान रख किया फैसला
आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत 31 जनवरी को 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई तरह की पाबंदी लगी थी। इसे आम लोगों और दुकानदारों के हितों को ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया है।
15 मार्च के बाद बंद होगी सारी सर्विसेज
आरबीआई ने ताजा सर्कुलर में कहा कि कस्टमर के खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग और केडिट ट्रांजैक्शन सहित अन्य सर्विसेज बंद कर दिए जाएगे। यह आदेश 15 मार्च को लागू होगा। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस है उसे खत्म होते तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है।
आरबीआई के नए सर्कुलर के मुताबिक अब डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं होगा।
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