
बिजनेस डेस्क। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने यह प्रस्ताव रखा है कि 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया जाए। मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी करके अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी है। नियमों के ड्राफ्ट पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यह नियम सभी सरकारी वाहनों, केंद्र और राज्य सरकार, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
मंत्रालय ने किया ट्वीट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने ट्वीट में लिखा है कि 1 अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं करा सकेंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, संघ शासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और सभी स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।
व्हीकल स्क्रैपिंग प़ॉलिसी की हुई थी घोषणा
मंत्रालय ने नियमों के ड्राफ्ट पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की है। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणियां, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की थी। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल के बाद और कमर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी है।
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