फीस बढ़ाने को लेकर नहीं चलेगी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, पहले लेनी होगी सरकारी मंजूरी

दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) से जमीन प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रस्ताव देना होगा और मंजूरी के बाद ही वे अपनी फीस बढ़ा सकेंगे।

दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी होगी वे अपने मन से स्कूल की फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि राज्य के जिन प्राइवेट स्कूलों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है और सरकार ने जमीन दी है, वे पहले सरकार से अनुमति लिए बिना अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते। इन स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए फीस बढ़ाने का निर्णय लेने से पहले शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी।

डीडीए से जमीन प्राप्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों को पहले लेनी होगी मंजूरी

Latest Videos

शिक्षा निदेशालय के निर्देश के मुताबिक, डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) से जमीन प्राप्त करने वाले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल पूर्व मंजूरी के बिना अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। स्कूलों को शिक्षा निदेशक द्वारा अंतिम अनुमोदित फीस स्ट्रक्चर के आधार पर या उनके द्वारा जमा किए गए फीस डिटेल्स के अनुसार शुल्क लेना आवश्यक है।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है जानें

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि डीएसईएआर, 1973 की धारा 17 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि दिल्ली में कोई भी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त स्कूल, जिसे सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमि आवंटित की गई है, शिक्षा निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना फीस नहीं बढ़ाएगा।

शिक्षा निदेशक से जब तक स्कूलों के सुझावों को मंजूरी नहीं मिलती तब तक करना होगा इंतजार

स्कूल के सुझावों की निदेशक या अधिकृत अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी। अगर कोई स्कूल इस नियम के मुताबिक कोई सुझाव नहीं भेजता है तो वह अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता है। इन स्कूलों को किसी भी तरह की फीस बढ़ाने से पहले तब तक इंतजार करना होगा जब तक शिक्षा निदेशक उनके सुझावों को मंजूरी नहीं दे देते। यदि कोई स्कूल बिना मंजूरी के फीस बढ़ाता है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक गंभीर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

इंटेलिजेंस ब्यूरो में 660 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 30 मार्च से, 10वीं, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई, उम्र सीमा 18-56 वर्ष

शेयर मार्केट में पैसे गंवा दिवालिया हुए अमित जैन,आज 10000 Cr की कंपनी

Share this article
click me!

Latest Videos

Maharashtra Accident: गोंदिया में भीषण सड़क हादसे की असल वजह आई सामने, क्या है 10 मौतों का कारण
एथलीट या खेल प्रशासक... आखिर कौन सी भूमिका सेबेस्टियन कोए के लिए रही ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण
कैसे दो एथलीटों ने बदल दिया सेबेस्टियन कोए का जीवन? क्या 2036 में भारत करेगा ओलंपिक की मेजबानी
Exclusive: कैसे भारत से है वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रमुख सेबेस्टियन कोए का खास रिश्ता
वर्ल्ड एथलेटिक्स चीफ सेबेस्टियन कोए न बताया राष्ट्र के चरित्र निर्माण में क्या है खेलों की भूमिका