उच्च शिक्षा मंत्री नारायण ने कहा- कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने सर्वोत्तम हित में 31 दिसंबर तक प्रवेश की अनुमति देने के लिए अदालत के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी।
करियर डेस्क. कर्नाटक के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री (Karnataka Higher Education Minister ) डॉ सीएन अश्वथ नारायण (Dr CN Ashwatha Narayana) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छात्रों को इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कृषि और अन्य पाठ्यक्रमों में 31 दिसंबर तक प्रवेश की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2012 में हर साल 31 जुलाई से पहले इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
उच्च शिक्षा मंत्री नारायण ने कहा- कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने सर्वोत्तम हित में 31 दिसंबर तक प्रवेश की अनुमति देने के लिए अदालत के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को स्वाकीर किया और उस याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट के मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 31 दिसंबर से पहले इंजीनियरिंग कोर्स के लिए सीट अलॉटमेंट पूरा कर लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान की शेष सीटों के लिए 'कैजुअल वेकेंसी राउंड' का एक और दौर काउंसलिंग के बाद मेडिकल कोर्स के लिए सीटों के आवंटन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक, इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ सीटें आवंटित की जाती थीं लेकिन, चालू वर्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की आय सीमा से संबंधित मामले की मंजूरी तक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के साथ परामर्श के बाद, अदालत के समक्ष एक याचिका दायर कर इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एक साथ सीट आवंटन की अनुमति देने की मांग की जाएगी।
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