NEET PG 2022 BIG Updates: अब 1 सितंबर से नहीं होगी नीट पीजी की काउंसलिंग, जानें क्या है नई डेट

Published : Aug 30, 2022, 10:24 AM ISTUpdated : Aug 30, 2022, 10:35 AM IST
NEET PG 2022 BIG Updates: अब 1 सितंबर से नहीं होगी नीट पीजी की काउंसलिंग, जानें क्या है नई डेट

सार

सोमवार को नीट पीजी की काउसलिंग पर रोक लगान की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि वह ऐसा कर छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते।  

करियर डेस्क :  नीट पीजी की काउंसलिंग (NEET PG 2022 Counseling) को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने 1 सितंबर, 2022 से होने जा रही काउंसलिंग को पोस्टपोन कर दिया है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट  mcc.nic.in पर एक नोटिस रिलीज कर यह जानकारी दी गई है। नोटिस में कहा गया है कि 1 सितंबर, 2022 को होने वाली नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग को स्थगित किया जाता है। काउंसलिंग कब होगी, इसकी नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा।

क्यों पोस्टपोन की गई नीट यूजी की काउंसलिंग
एमसीसी की तरफ से जारी नोटिस में बताया गया है कि, नेशनल मेडिकल कमिशन की तरफ से नए सेशन की LOP (Letter of Permission) अब तक जारी नहीं की गई है। इसके चलते काउंसलिंग स्थगित की जा रही है। अब 15 सितंबर के बाद ही काउंसलिंग शुरू होने की उम्मीद है। नोटिस में कहा गया है कि काउंसलिंग की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा।

मई में एग्जाम, जून में रिजल्ट
बता दें कि इस साल नीट पीजी की परीक्षाएं 31 मई, 2022 को आयोजित की गई थी। 20 जून, 2022 को नतीजों का ऐलान किया गया था। एमसीसी की तरफ से काउंसलिंग की तारीख 1 सितंबर, 2022 बताई गई थी। यह एक टेंटेटिव शेड्यूल है। अब इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

सु्प्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार
सोमवार को नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया था। अदालत की तरफ से कहा गया कि वह न तो काउंसलिंग प्रक्रिया में दखल नहीं देगा और न ही इसे रोकेगा, क्योंकि छात्रों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। इससे पहले 29 जुलाई, 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट ने तीन डाक्टरों की एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। उस याचिका में नीट पीजी 2018 के रेगुलेशन 9 (3) को रद्द करने की मांग की गई थी। 

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