
करियर डेस्क. UGC University Final Year Exams: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य को लगता है, उनके लिए परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है, तो वह UGC के पास जा सकता है। राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते। 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के लिए UGC के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।
अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित होंगी
उच्चतम न्यायालय के शुक्रवार को उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने को कहा गया है। शीर्ष न्यायालय में यूजीसी के इस फैसले को चुनौती दी गई थी।
अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला दिया
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ फैसला सुनाया। जिसने 18 अगस्त को इस विषय पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यूजीसी ने शीर्ष न्यायालय को बताया था कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित कराने के संबंध में छह जुलाई को जारी निर्देश कोई फरमान नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को आयोजित किए बिना राज्य डिग्री प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सकते।
यह निर्देश 'छात्रों के लाभ' के लिए है
यूजीसी ने न्यायालय को बताया था कि यह निर्देश 'छात्रों के लाभ' के लिए है क्योंकि विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश शुरू करना है और राज्य प्राधिकार यूजीसी के दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज नहीं सकते हैं।
शीर्ष न्यायालय में इस विषय को लेकर याचिका दायर करने वालों में युवा सेना भी शामिल है जो शिवसेना की युवा शाखा है। उसने महामारी के दौरान परीक्षाएं कराये जाने के यूजीसी के निर्देश पर सवाल उठाया है।
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