
बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की मौत के बाद से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। दरअसल करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा था। वहीं इस बारे में बात करते हुए करिश्मा के वकील महेश जेठमलानी ने यह साफ कर दिया है कि करिश्मा सिर्फ इस केस में अपने बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही उनके वकील महेश जेठमलानी ने स्पष्ट किया है कि करिश्मा इस मामले से अपने लिए कोई आर्थिक लाभ नहीं मांग रही हैं, बल्कि अपने बच्चों की आर्थिक सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं।
जेठमलानी ने कहा, 'करिश्मा कपूर अपने लिए कुछ नहीं चाहतीं। इस मुकदमे का पूरा उद्देश्य उनके बच्चों को उसी तरह सुरक्षित करना है, जैसे उनके दिवंगत एक्स हस्बेंड चाहते थे, जो एक ट्रस्ट डीड के अनुसार है, जो भारत में उनकी संपत्ति, भारत में उनकी कॉर्पोरेट संपत्ति और कुल मिलाकर उनकी विदेश में मौजूद संपत्ति से संबंधित है। इसके लिए एक विल थी, जिसका कभी खुलासा नहीं किया गया, न ही यह प्रोबेट का सब्जेक्ट रहा है और न ही यह रजिस्टर्ड है। इसलिए लड़ाई केवल उन संपत्तियों के बारे में है जो वसीयत में शामिल हैं, न कि उन संपत्तियों के बारे में जो ट्रस्ट में शामिल हैं।'
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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की संपत्ति 30,000 करोड़ की है। इस पर उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने कहा है कि करिश्मा के बच्चों को एक डाक्यूमेंट के अनुसार 1900 करोड़ दिए जा रहे हैं, जिसे वो संजय की वसीयत कहती हैं। लेकिन समायरा और कियान ने वसीयत को फर्जी बताते हुए इसका विरोध किया है। 1900 करोड़ के ऑफर पर रिएक्ट करते हुए जेठमलानी ने कहा, 'बच्चों को जो कुछ भी मिल रहा है, वो किसी की दया पर नहीं मिल रहा है। ये संजय कपूर की संपत्ति है, कोई भी हम पर कोई एहसान नहीं कर रहा है। क्या प्रिया सचदेव बाकी बचे 28,000 करोड़ जो उन्हें मिलने वाले हैं, छोड़ देंगी? यह कैसी बकवास है? हम बच्चों की सही विरासत के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।'
आपको बता दें समायरा और कियान के अलावा संजय की मां रानी कपूर ने भी प्रिया के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उनका आरोप है कि संजय की यह वसीयत फर्जी है और इसमें उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे में अदालत ने प्रिया को अपने दिवंगत पति की सभी संपत्तियों का खुलासा करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।
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