ऑटो डेस्क। कोरोना संकट के चलते आम लोगों को सरकार ने कई राहतें दी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिेकेट (RC) और आरटीओ परमिट जैसे व्हीकलस से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की वैलेडिटी इस तारीख तक बढ़ाई गई है। MORTH ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ये वैलेडिटी केवल उन्ही वाहनों की बढ़ाई गई है, जिनके दस्तावेज फरवरी 2020 की इस तारीख के बाद एक्सपायर हुए हैं। देखें आप कब तक करा सकते हैं इन दस्तावेजों का रिन्युल