जल्द अपडेट करा लें ड्राइविंग लायसेंस समेत RTO दस्तावेज, इस तारीख के बाद बन जाएगा रद्दी कागज !

ऑटो डेस्क। कोरोना संकट के चलते आम लोगों को सरकार ने कई राहतें दी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिेकेट (RC) और आरटीओ परमिट जैसे व्हीकलस से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की वैलेडिटी इस तारीख तक बढ़ाई  गई है।  MORTH ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि ये वैलेडिटी केवल उन्ही वाहनों की बढ़ाई गई है, जिनके दस्तावेज फरवरी 2020 की इस तारीख के बाद एक्सपायर हुए हैं। देखें आप कब तक करा सकते हैं इन दस्तावेजों का रिन्युल
 

Asianet News Hindi | Published : Oct 4, 2021 7:11 AM IST / Updated: Oct 04 2021, 12:42 PM IST

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जल्द अपडेट करा लें ड्राइविंग लायसेंस समेत RTO दस्तावेज, इस तारीख के बाद बन जाएगा रद्दी कागज !

देश में MORTH ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2021 तय की है। MORTH ने विभिन्न राज्य सरकारों और RTO ऑफिस को इस बारे में निर्देश दे दिए हैं।  वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेजों का नवीनीकरण 30 नवंबर तक करा सकते हैं।   
 

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कोरोना संकट के चलते बीते कई महीनों से ये समयावधि लगातार बढ़ाई जा रही है।  इससे पहले ले 30 मार्च 2020 को डेडलाइन बढ़ाई गई थी। इसके बाद  जून 2020 में डेडलाइन बढ़ाई गई। इशके पश्चात र 24 अगस्त को डेडलाइन बढ़ाई गई थी।  दिसंबर 2020 और मार्च 2021, जून 2021 और अब 30 सितंबर को भी डेडलाइन बढ़ाकर नई तारीखों का ऐलान किया गया था। 
 

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केंद्र सरकार के निर्देशानुसार इस महीने की 31 तारीख रिन्यूअल की अंतिम तारीख है। यदि आप असावधानी से बचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट करा लें। अब ये काम ऑनलाइन संभव है, इसके लिए आप आरटीओ की साइट पर विजिट करें ।  चाहे गए दस्तवेजों की पीडीएफ कॉपी संलग्न करें। ये काम आ 31 अक्टूबर तक कर सकते है। 

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 वहीं दिल्ली सरकार ने इसकी डेडलाइन को 30 नंवबर तक बढ़ाई है। दिल्ली में रजिस्टर्डड ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिन्यू कराने के लिए आप 30 नंवबर तक अप्लाई कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

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अब ड्राइविंग लाइसेंस की सभी सुविधाओं के लिए आरटीओ (RTO) ऑफिस का बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय के एक फैसले के मुताबिक, अब इनका वेरिफिकेशन आधार से ही हो जाएगा। मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी 18 सुविधआओं को ऑनलाइन किया है।  

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ड्राइविंग लाइसेंस बन में कुछ गलतियों के कारण लोगों को खासी परेशानियां उठाना पड़ती हैं। वहीं अब RTO ने कई सारे कार्यों की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। वाहन चालक अब घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस में सुधार कर सकते हैं। डाक्यूमेंट्स की पीडीएफ कॉपी आपको तैयार रखनी होगी ।  RTOकी साइट पर जाकर आ ये कम आसानी से कर सकते हैं। 
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