कोरोना@काम की खबर: लॉकडाउन के दौरान घर बैठे सिर्फ 72 घंटों में पाइए PF क्लेम, ऐसे करें अप्लाई
बिजनेस डेस्क: EPFO ने लॉकडाउन के दौरान खाताधारकों को प्रोविडेंट फंड का क्लेम जल्द पाने का फॉर्मूला बताया है। EPFO ने अपने बतया की अगर आपने पहले किसी किसी क्लेम के लिए आवेदन किया है जिसका अब तक निपटान नहीं हुआ है तो जल्द क्लेम पाने के लिए आप कोविड 19 के अंतर्गत ऑनलाईन क्लेम फाईल करें। इस तरह क्लेम फाइल करने पर आपको जल्द क्लेम मिल सकेगा। EPFO ने कहा है कि हम अन्य दावों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण इन्हें निपटाने में अधिक समय लग रहा है।
Asianet News Hindi | Published : Apr 11, 2020 9:00 AM IST / Updated: Apr 11 2020, 02:44 PM IST
कोविड 19 (COVID-19) के तहत क्लेम करने के लिए आपको सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जा कर आपको ऑनलाइन क्लेम का विकल्प मिलेगा जस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ विकल्प आएंगे। इन विकल्पों में आपको 'Advance claim for outbreak of pandemic (COVID-19)' विकल्प मिलेगा। इसपर क्लिक कर करके आप कोविड 19 के तहत जल्द क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने कहा, कोविड-19 के तहत ऑनलाइन दावों पर ऑटो मोड से क्लेम सेटल किए जा रहे हैं और सिर्फ 72 घंटे में पैसे आपके खाते में आ जाएंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लॉकडाउन के दौरान खाताधारकों को राहत देने के लिए 280 करोड़ रुपये के 1.37 लाख निकासी दावों का निपटान किया है। श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान में कहा कि बंदी के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है।
इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है। कोविड-19 संकट के दौरान खाताधारकों को राहत के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है। बयान में कहा गया है कि खाताधारकों को उनके द्वारा की गई निकासी का पैसा मिलना शुरू हो गया है। ईपीएफओ ने पिछले दस दिन में इन दावों का निपटान किया है।
बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ से विशेष निकासी का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत 28 मार्च, 2020 को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना के जरिये ईपीएफ योजना में पैरा 68 एल (3) डाला गया है।
मंत्रालय ने कहा कि जिन सदस्यों ने किसी अन्य श्रेणी में आवेदन किया है वे भी कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केवाईसी अनुपालन की स्थिति के अनुसार निकासी का दावा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि सभी दावों का निपटान तेजी से करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।
खाताधारक जिन्होंने किसी अन्य दावे के लिए आवेदन किया है और वो अभी तक तय नहीं हो पाया है तो ऐसे खाताधारक तेजी से निपटान के लिए ऑनलाइन दावा फाइल कर सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) दावों के लिए विशेष कोरोना वायरस निकासी योजना के तहत प्राथमिकता से काम किया जा रहा है।
इस प्रावधान के तहत तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर या ईपीएफ खाते में सदस्य के खाते में पड़ी राशि के 75 प्रतिशत के बराबर, जो भी कम हो निकासी की सुविधा दी जाती है। खाताधारक को इस राशि को लौटाने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। यह अग्रिम के रूप में होगा। इस पर आयकर की कटौती नहीं की जाएगी।