बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जहां वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 नवंबर कर दी है, वहीं टैक्स में छूट हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब आप सरकार की कई योजनाओं में 30 जून तक निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।