मार्च नहीं अब 30 जून तक के इन्वेस्टमेंट पर मिलेगी टैक्स छूट, जल्दी से मोदी सरकार की सहूलियत का उठा लें फायदा

बिजनेस डेस्क। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने जहां वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा कर 30 नवंबर कर दी है, वहीं टैक्स में छूट हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की समय सीमा भी बढ़ा दी है। अब आप सरकार की कई योजनाओं में 30 जून तक निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं।

Asianet News Hindi | Published : Jun 2, 2020 6:56 AM IST / Updated: Jun 02 2020, 03:00 PM IST

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मार्च नहीं अब 30 जून तक के इन्वेस्टमेंट पर मिलेगी टैक्स छूट, जल्दी से मोदी सरकार की सहूलियत का उठा लें फायदा

कहां कर सकते हैं निवेश
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 सी के तहत जीवन बीमा निगम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय बचत पत्र, 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा और 80 जी के तहत डोनेशन में 30 जून तक निवेश कर टैक्स में छूट का लाभ उठाया जा सकता है। 

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किन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2019-2020 की आय का ब्योरा देने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना दे दी है। सरकार ने उन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी कर दिया है, जिनका पिछले वित्त वर्ष में एक लाख रुपए से ज्यादा बिजली बिल आया, चालू खाते में एक करोड़ रुपए से ज्यादा रहे या फिर जिन्होंने विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया। 

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नए फॉर्म हुए जारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पिछले वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए असेसमेंट ईयर 2020-21 में भरे जाने वाले नए फॉर्म जारी किए हैं। इनमें सहज (आईटीआर-1) फॉर्म, आईटीआर-2, आईटीआर-3, सुगम (आईटीआर-4), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 फॉर्म आईटीआर-वी शामिल है।

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कोविड-19 संकट के चलते हुए बदलाव
कोविड-19 संकट के चलते इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कई तरह की छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2019-2020 के फॉर्मों में बदलाव किया गया है। नए आयकर रिटर्न फॉर्म में अनुसूची-डीआई को भी जोड़ा गया है। इसके तहत करदाताओं को 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच टैक्स बचत योजनाओं में किए गए निवेश की जानकारी देनी होगी।

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2019-20 के इनकम टैक्स में मिलेगा लाभ
बता दें कि इसका लाभ करदाताओं को 2019-20 के इनकम टैक्स में ही मिलेगा। सरकार ने इनकम टैक्स अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में कई तरह की रियायत दी है। इसके लिए कराधान अधिनियम अध्यादेश-2020 लाया गया है।
 

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टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की समय सीमा भी बढ़ी
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले ही बढ़ा दी थी। इसे 30 नवंबर, 2020 किया गया है। इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तारीख एक महीना बढ़ा दी गई है।  

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