घर बैठे चुटकी में आधार से बनाए PAN कार्ड, बेहद आसान है पूरी प्रक्रिया

बिजनेस डेस्क। आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड हासिल करने की सुविधा औपचारिक रूप से गुरुवार को शुरू हुई है, लेकिन इसका बीटा वर्जन फरवरी से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। अब आधार के जरिए कुछ ही मिनटों में आप परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड हासिल कर सकते हैं। इसकी घोषणा 2020-21 के बजट के दौरान हुई थी। ई-पैन कार्ड हासिल करने का यह तरीका बहुत ही आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। यह काम कोई भी खुद ही कर सकता है। 

Asianet News Hindi | Published : May 31, 2020 10:34 AM IST / Updated: Jun 01 2020, 10:23 AM IST

17
घर बैठे चुटकी में आधार से बनाए PAN कार्ड, बेहद आसान है पूरी प्रक्रिया

किन आवेदकों के लिए है यह सुविधा
यह सुविधा उन सभी आवेदकों के लिए है, जिनके पास मान्य आधार नंबर है और जिनका मोबाइल नंबर यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) के डाटाबेस में दर्ज किया जा चुका है।

27

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा
आधार कार्ड की केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन कार्ड हासिल करने की सुविधा औपचारिक रूप से गुरुवार को शुरू हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। 

37

पेपरलेस है प्रॉसेस
पैन आवंटन की यह प्रकिया पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें कोई समय नहीं लगता है। आवेदकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना कोई शुल्क लिए इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) जारी करता है।

47

लगता है सिर्फ 10 मिनट 
आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए इंस्टेंट पैन का बीटा वर्जन फरवरी से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। अब तक 6.7 लाख से ज्यादा करदाताओं को इंस्टेंट पैन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। एक पैन कार्ड जारी करने में करीब 10 मिनट का समय लगता है।

57

आवेदन का तरीका
इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना बेहद आसान है। इसके लिए पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। वहां अपना आधार नंबर शेयर करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करना हो

67

मिलेगा एकनॉलेजमेंट नंबर
यह प्रॉसेस पूरा होने के बाद 15 अंकों का एकनॉलेजमेंट नंबर दिया जाएगा। यह नंबर मिल जाने पर ई-पैन कार्ड को पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, आवेदक की ईमेल आईडी पर भी ई-पैन कार्ड भेजा जा सकता है।

77

30 जून तक आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य
इस साल 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।     
 

Share this Photo Gallery
click me!
Recommended Photos