30 जून तक आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य
इस साल 30 जून तक आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी उसका इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है।