किसानों के लिए सरकार की पेंशन स्कीम; सालाना 660 रुपए के निवेश में 3,000 महीने की पेंशन पक्की, करें ये काम

Published : Apr 23, 2020, 12:12 PM ISTUpdated : Apr 23, 2020, 12:14 PM IST

बिजनेस डेस्क: देश का अन्नदाता होने के बावजूद हमारे देश के किसानों को तंगहाली में जीना पड़ता है। लेकिन बुढ़ापे में किसानों के सामने यह कहीं गहरा हो जाता है। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना लॉन्च की है। 9 अगस्त, 2019 को लॉन्च की गई इस स्कीम के तहत 18 से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आइए जानते हैं, कैसे होगा इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और क्या हैं नियम…

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किसानों के लिए सरकार की पेंशन स्कीम; सालाना 660 रुपए के निवेश में 3,000 महीने की पेंशन पक्की, करें ये काम

कैसे ले सकते हैं योजना का लाभ

इस योजना में निवेश कर किसान अपनी बढ़ती उम्र में हर महीने 3000 रुपए तक की रकम पेंशन के तौर पर हासिल कर सकते हैं। 2019 में लांच हुई इस स्कीम के बारे में हम आपको ज्यादा बताएं उससे पहले आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत अब तक 19,99,319 किसान खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये हैं कि इस स्कीम में जितना निवेश आप करेंगें उतना ही योगदान सरकार की तरफ से किया जाएगा।

(प्रतीकात्मक फोटो)

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क्या है योग्यता

इस योजना में 18-40 उम्र के ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन हैं, वो निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में निवेश करने वाले किसान को 60 की उम्र पर कम से कम 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है।

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कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

PMKMY के रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है यानि आपको इसके लिए किसी भी तरह की राशि खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही अगर किसान पहले से पीएम किसान योजना के तहत रजिस्टर है तो उसे अगल से पेपर दिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में निवेश करने के लिए आधार कार्ड और बैंक में खाता होना चाहिए । निवेश के लिए किसान को अपने नजदीकी Common Service Centre (CSC) पर जाना होगा।

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कितना कर सकते हैं निवेश 

इस स्कीम के तहत किसान 55-200 रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। यानि 18 साल की उम्र में 55 और 40 साल की उम्र में ये रकम 200 रूपए तक ही है। पहला निवेश कैश में करना जरूरी होगा। प्रोसेस पूरा होने पर किसान को एक किसान कार्ड और किसान पेंशन अकाउंट नंबर दिया जाएगा।

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Pmky के लाभ को कर सकते हैं ट्रान्सफर 

पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले लाभ को आप चाहें तो सीधे मानधन योजना में जमा कर सकते हैं। इस तरह किसानों को उनकी जेब से कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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अगर जमाकर्ता की मौत हुई तो क्या होगा 

अगर किसी तरह से स्कीम होल्डर की असामायिक मौत हो जाती है यानि वो पहले ही खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को पेंशन की राशि मिलेगी। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि पत्नी को पेंशन की राशि आधी मिलेगी। इसके अलावा एक और खास बात है कि स्कीम होल्डर के न होने की सूरत में पत्नी के अलावा और किसी को भी इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है।

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अगर बीच में छोड़ी स्कीम

अगर कोई किसान 10 साल से पहले इस स्कीम को बंद कर देता है तो उसे अपनी जमा रकम पर बैंक रेट से ब्याज मिल जाएगा।

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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान। वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है। वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है।

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