बिजनेस डेस्क: देश इस वक्त कोरोनावायरस के संकट से लड़ रहा है। इस महामारी को न फैलने देने के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया है। पूरा देश इस वक्त बंद है, लेकिन इस बीच एक अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर (2020-21) शुरू होने जा रहा है। लेकिन अप्रैल में बहुत सारी नियमों में बदलाव होने वाला है। जो देश के सभी लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। ये सीधे-सीधे आम लोगों पर असर डालेगा। आइए जानते है की नए वित्तीय वर्ष में जीएसटी से लेकर बैंक, टैक्स, वाहन और मोबाइल जुड़े किन नियमों में बदलाव होने वाला है-
1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स नियम लागू होने जा रहा है। नए नियम के अनुसार टैक्सपेयर्स बिना कोई बचत किए भी छूट प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये व्यवस्था पूरी तरह से वैकल्पिक होगी। यानी टैक्सपेयर्स पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दे सकते हैं। वहीं विकल्प के तौर पर नए नियम में 5 लाख रुपये तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं है।
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जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में नए जीएसटी रिटर्न सिस्टम पेश करने का निर्णय लिया गया था। जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। नए नियम से जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी। नई नियम के मुताबिक दो नये फॉर्म पेश किए गए हैं।
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1 अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय हो जाएगा जिसके बाद चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी।
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1 अप्रैल से देश में केवल बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना वायरस के संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में 10 दिन करने की अनुमति दी है।
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सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मेडिकल डिवाइस को ड्रग्स घोषित कर दिया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक इंसानों और जानवरों पर इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी ड्रग्स कहलाएंगे। इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत रखा जाएगा।
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सरकार ने एम्प्लॉई पेंशन स्कीम (ईपीएस) नियम में बदलाव किया है। इसके तहत जो 26 सितंबर, 2008 से पहले रिटायर हुए करीब 6 लाख लोगों को 1 अप्रैल, 2020 से ज्यादा पेंशन मिलेगी।
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1 अप्रैल से नए बेंचमार्क के तहत छोटे और मध्यम कारोबारियों को नए मानकों पर कर्ज मिलेगा। कारोबारियों को परिवर्तनशील ब्याज दरों पर दिए जाने वाले लोन 1 अप्रैल से रेपो जैसे मानकों से जोड़ा जाएगा, जिससे ब्याज दर में कमी आएगी।
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1 अप्रैल से मोबाइल डाटा शुल्क बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों ने 1 अप्रैल से मोबाइल डाटा शुल्क बढ़ाकर न्यूनतम 35 रुपये प्रति जीबी की दर तय करने की मांग की है। अगर सरकार इसे मंजूरी देती है तो इंटरनेट इस्तेमाल महंगा होगा।
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1 अप्रैल से सरकार विदेश यात्रा के पैकेज पर टीसीएस लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
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देशभर में 1 अप्रैल 2020 से बीएस-6 ग्रेड के पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी जिससे पेट्रोल-डीजल के कीमतों पर असर हो सकता है। इंडियन ऑयल ने इसकी शुरुआत कई शहरों से कर दी है।
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