नई दिल्ली. कोयंबटूर में एक महिला ने अपने सहकर्मी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। उसने कहा कि जब उसने अधिकारियों से शिकायत की तो उसे डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने महिला का टू फिंगर टेस्ट (two finger test) किया। फिलहाल इस मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। कोयंबटूर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठने लगा है कि पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट (two finger test process) क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट (supreme court on two finger test)ने साल 2013 में ही टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा रखी है। कोर्ट ने लीलु और एनआर बनाम हरियाणा राज्य के मामले में कहा कि टू-फिंगर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह असंवैधानिक है। क्या है टू फिंगर टेस्ट और कैसे करते हैं (what is two finger test)?