गुजरात: जुलूसों को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति
गुजरात सरकार ने कुछ प्रतिबंधों के साथ 19 अक्टूबर को ईद-ए-मिलाद के जुलूस निकालने की अनुमति दे दी। गृह विभाग ने जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि इस्लाम के अंतिम पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर मंगलवार को मनाए जाने वाली ईद-ए-मिलाद के प्रत्येक जुलूस में 15 से ज्यादा लोगों और एक से ज्यादा वाहन की अनुमति नहीं होगी। राज्य के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर केवल दिन के समय ही जुलूस निकाला जा सकता है। जुलूस की आवाजाही उनके इलाकों तक ही सीमित रहनी चाहिए ताकि वे कम से कम समय में पूरी हो सकें। कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना होगा। दरअसल, इस महीने की शुरुआत में राज्य सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, गांधीनगर, जामनगर, जूनागढ़ और भावनगर में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लागू नाइट कर्फ्यू को 10 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया था।