लखनऊ (Uttar Pradesh) । अब यूपी में भी शादी पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। यह काम शादी के एक माह के भीतर कराना होगा। इसके लिए राज्य विधि आयोग ने मसौदा तैयार कर लिया है। जिसके तहत गलत अथवा झूठी सूचनाएं देने वालों के लिए दो साल तक की सजा व 10 हजार रुपए तक जुर्माने की अहम सिफारिश भी शामिल है। साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू किए जाने व विवाह पंजीकरण से जुड़ी सभी सूचनाएं वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिस पर विचार के बाद सरकार अधिनियम लागू करेगी।