हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण, अब लोकल यूथ को मिलेगी जॉब


हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75 फीसदी सीटें रहेंगी रिजर्व होंगी। मंगलवार को राज्यपाल ने 4 महीने बाद बिल को  मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया है और आगामी भर्तियों में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा।


पानीपत. हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। अब निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बिल को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है। जो कि निजी नौकरियों में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। अब यह कानून बन गया है और आगामी भर्तियों में युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि अभी तक सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता था, लेकिन देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां अब प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में कंपनियों को राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देना होगा।

4 महीने बाद बिल को मिली मंजरी
खट्टर सरकार ने इस बिल को पिछले साल नवंबर में विधानसभा में पारित किया था। जिसके बाद विधेयक राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पास मंजूरी के लिए भेजा था। करीब चार महीने बाद गवर्नर इसे मंजूरी दे दी। जिसके तहत अब  प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण मिलेगा। 

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ऐसे मिलेगा आरक्षण का लाभ
हरियाणा सरकार का यह बिल निजी सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम वेतन वाली जॉब पर यह आरक्षण लागू होगा। उदाहरण के लिए अगर हिसार जिले में कोई कंपनी स्थापित है तो उसी जिले के 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा। वहीं राज्य के दूसरे जिले के युवाओ को 65% आरक्षण का लाभ मिलेगा।

इस आरक्षण के लिए चाहिए यह योग्यता
विधेयक के मुताबिक यह कोटा शुरूआत में 10 साल तक लागू रहेगा। इसके दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आएंगे। इस कोटे के तहत नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का जन्म स्थान हरियाणा होना चाहिए या वह कम से कम 15 साल राज्य में रहा हो।

डिप्टी सीएम चौटाला ने उठाई थी सबसे पहली आवाज
बता दें कि हरियाणा में सिर्फ स्थानीय युवाओं को ज्यादा रोजगार मिले इसकी सबसे पहले आवाज खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उठाई थी।आरक्षण के इस प्रावधान के लिए चौटाला ने अपनी चुनावी रैलियों में भी युवाओं से वादा किया था। अब  हरियाणा के स्थानीय युवाओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा।

ढाई लाख युवाओं को मिलेगा तुरंत फायदा
 बताया जा रहा है कि इस बिल के पास होने से इसके प्रथम चरण में करीब ढाई लाख युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। चार महीने पहले जब यह बिल विधानसभा में लाया गया था तो डिप्टी सीएम चौटाला ने यह प्रस्ताव पटल पर रखा था। जिसको विधानसभा ने सर्वसम्मति से पास तो करा लिया। चौटाला ने कहा था कि युवाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि पहले से काम कर रहे किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। अगली भर्ती जो होगी उसमें इस नियय का पालन होगा।

कंपनियां इसके खिलाफ जा सकती हैं कोर्ट
इस बिल को लेकर कई जानकारों का मानना है कि इस विधेयक में सहूलियत के साथ कुछ परेशानियां भी सामने आएंगी। जो आगे चलकर सरकार को समझ में आएंगी। इतना ही नहीं हरियाणा में काम कर रहीं कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगी तो कोर्ट इस पर रोक लगा सकती हैं।
 

 

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