
झारखंड। झारखंड (Jharkhand) में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने टेंशन बढ़ा दी है। इस पर ब्रेक लगाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं और कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। राज्य के सभी स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान आगामी 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। सभी पार्क, स्टेडियम, पर्यटन स्थल, जिम, चिड़ियाघर और स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे। कई अन्य पाबंदियों के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) के मुताबिक, दुकानों को रात 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत है। सिर्फ रेस्टोरेंट, बार और दवा की दुकानें सामान्य समय के अनुसार खुलेंगी। सिनेमाहॉल, रेस्टोरेंट, बार और शॉपिंग मॉल को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। आउटडोर कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इनडोर आयोजनों में हॉल की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। सरकारी और निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेंगे। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर प्रतिबंध रहेगा।
ये प्रतिबंध रहेंगे
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