10 दिनों के अवकाश के बाद 3 जनवरी को कोर्ट खुला था। चारा घोटाले के मामले की सुनवाई की तारीख भी तीन जनवरी निर्धारित थी। मुकदमा का सामना कर रहे आरोपियों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन जज के संक्रमित होने के बाद सुनवाई टालनी पड़ी।
रांची : RJD प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) से जुड़े चारा घोटाले की सुनवाई पर कोरोना का साया मंडराने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस की सुनवाई कर रहे CBI के विशेष न्यायाधीश एसके शशि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिस कारण से सुनवाई तीन दिनों के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने अगली तारीख 6 जनवरी निर्धारित की है।
10 दिनों के बाद खुला था कोर्ट
बता दें कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से निकासी (आरसी 47ए/96) की सुनवाई चल रही है। 10 दिनों के अवकाश के बाद 3 जनवरी को कोर्ट खुला था। चारा घोटाले के मामले की सुनवाई की तारीख भी तीन जनवरी निर्धारित थी। मुकदमा का सामना कर रहे आरोपियों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थिति दर्ज करानी थी, लेकिन जज के संक्रमित होने के बाद सुनवाई टालनी पड़ी।
अंतिम चरण में है बहस
अब 6 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी अगर इस तारीख तक जज पूरी तरह से स्वास्थ्य हो जाते हैं तो मामले में आगे की सुनवाई जारी रहेगी। मामले में बहस अंतिम चरण में है। सिर्फ तीन आरोपियों की ओर से बहस की जानी है। लालू समेत 99 आरोपियों की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। मामले में बहस पूरी होते ही फैसले की तारीख निर्धारित की जाएगी। बता दें कि 25 साल पुराने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 102 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
क्या है यह घोटाला
बता दें कि डोरंडा मामला बहुचर्चित चारा घोटाला का यह सबसे बड़ा मामला है। इसमें अवैध निकासी, फर्जी आवंटन, फर्जी आपूर्ति फर्जी रसीद के सहारे की गई है। इस मामले में ही पशुओं की ढुलाई के लिए स्कूटर, बाइक, ऑटो जीप आदि का प्रयोग किया गया था। इसमें पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, तत्कालीन पशुपालन मंत्री के साथ सांठगांठ कर राजस्व की गड़बड़ी का आरोप है। लालू प्रसाद अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। अभी लालू प्रसाद चारा घोटाला के दूसरे मामले में दोषी पाए जाने के बाद सजा काट रहे हैं और आधी सजा पूरी करने के बाद जमानत पर जेल से बाहर हैं।
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