लालू यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए।
रांची (Jharkhand) । आरजेडी सुप्रीमो और चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जमानत मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई के वकील ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। जिसपर कोर्ट ने 3 दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। हालांकि लालू यादव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 अप्रैल साल 2021 को आधी सजा पूरी होने के बाद लालू के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसपर अब जज ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है।
लालू के वकील ने दी ये दलील
लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका में ऐसी दलील दी गई है कि दुमका कोषागार मामले में अदालत से उन्हें जितनी सजा मिली थी, उसकी आधी उन्होंने पूरी कर ली है। सजा की आधी अवधि पूरी करने पर अब उन्हें जमानत दी जाए।
पहले लालू को लग चुका है झटका
बताते चले कि इससे पहले 19 फरवरी 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने से इंकार कर दिया था। तब लालू की याचिका कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने कुल सजा की आधी अवधि पूरी नहीं की है।
एम्स में इलाज करा रहे लालू
लालू प्रसाद यादव इस समय समय गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। वहीं, जमानत पर उन्हें बाहर लाने की परिवार के लोग काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा हाथ लग रही है।