सिंगापुर जा सकेंगे लालू यादव : कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश, जानिए क्यों जाना चाहते हैं विदेश

Published : Jun 14, 2022, 12:03 PM ISTUpdated : Jun 14, 2022, 12:14 PM IST
सिंगापुर जा सकेंगे लालू यादव : कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश, जानिए क्यों जाना चाहते हैं विदेश

सार

लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राजद प्रमुख के पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, इस वजह से उन्होंने रिन्यूअल के लिए याचिका दायर की थी। उन्होने कोर्ट को अपने मकसद की भी जानकारी दी।

रांची : बिहार (Bihar) के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के सिंगापुर जाने का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को उनका पासपोर्ट उन्हें मिल जाएगा। CBI कोर्ट ने उनकी पासपोर्ट की मांग की अर्जी को स्वीकार करते हुए आदेश दिया है कि उनका पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाए। पासपोर्ट मिलने के बाद लालू यादव उसे रिन्यूअल करा सकेंगे। इसके बाद उन्हें सिंगापुर के डॉक्टर से अप्वॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर वे अपने इलाज के लिए वहां जा सकेंगे। लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि इलाज के बाद पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा।

इलाज के लिए जाएंगे सिंगापुर
बता दें कि राजद सुप्रीमो की किडनी खराब हो गई है। दो महीने पहले उन्हें रांची के RIMS से दिल्ली के AIIMS ले जाया गया था। तब डॉक्टरों ने उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी थी। डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक उनकी कि़नी का सिर्फ 10 प्रतिशत हिस्सा ही काम कर रहा है। डॉ़क्टर ने बताया था कि किडनी का क्रिएटिनिन लेवल एक से नीचे रहना चाहिए लेकिन लालू प्रसाद का वो 5 से ज्यादा हो गया था। इसी को लेकर लालू पिछले एक साल से सिंगापुर के डॉक्टर के कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। पिछले साल नवंबर में चर्चा थी कि वे सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं।

लालू यादव को हैं कई बीमारियां
किडनी के अलावा लालू प्रसाद यादव को कई अन्य बीमारियां भी हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें 15 बीमारियां हैं। टाइप-2 डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से वो परेशान हैं। अनियंत्रित डायबिटीज उनकी सबसे बड़ी चिंता है। किडनी की समस्या से वे जूझ ही रहे हैं। उन्हें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए विदेश में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है। वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरुरत पड़ेगी। जबकि चारा घोटाले में सजा पाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। शर्त में यह भी है कि उन्हें अपना पासपोर्ट CBI कोर्ट में जमा कराना था।

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