निलंबित IAS पूजा सिंघल ने बेल के लिए झारखंड हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, लेकिन...

पीएमएलए कोर्ट में दो बार जमानत खारिच होने के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई गुहार। पर अभी तक वहां से सुनवाई की कोई डेट नही दी गई है। बता दे कि मनी लॉन्ड्रिग मामलें में सिंघल 11 मई से जेल में सजा काट रही है।

Sanjay Chaturvedi | Published : Aug 18, 2022 2:29 PM IST / Updated: Aug 18 2022, 08:00 PM IST

रांची (झारखंड). झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल ने अपनी जनामत के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल उनकी बेल पिटिशन पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है। जमानत याचिका हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने दायर की है। बता दें कि निलंबित आइएएस पूजा सिंघल 11 मई से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की सजा काट रही हैं। मनरेगा घोटाला से संबंधित  मनी लॉन्ड्रिंग के केस में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले रांची प्रवर्तन निदेशालय की पीएमएलए विशेष कोर्ट ने तीन अगस्त को पूजा सिंघल की जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। 

 पूजा के सीए सुमन सिंह के ऑफिस से मिले थे, 19 करोड़ रुपए
बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। इडी ने इस मामले में पीएमएलए के विशेष कोर्ट में 60 दिनों बाद चार्जशीट भी फाइल किया था। जिसमें सात लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। इसमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक सिंघल समेत खूंटी जिले में तत्कालीन मनरेगा योजना से जुड़े अभियंता और सीए सुमन कुमार सिंह का नाम भी शामिल था। 

पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी 
बता दें कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है।

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