झारखंड में 1 सितंबर से चलेंगी बसें, लेकिन यात्रा करने से पहले माननी होंगी यह 10 शर्तें...

झारखंड में कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद बसों का परिचालन दोबारा शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसके तहत बसें फिर से एक सितंबर से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

Asianet News Hindi | Published : Aug 30, 2020 11:00 AM IST / Updated: Aug 30 2020, 04:32 PM IST

रांची. झारखंड में कोरोना महामारी के चलते पिछले कई महीनों से बंद बसों का परिचालन दोबारा शुरू करने की सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसके तहत बसें फिर से एक सितंबर से सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्य परिवहन विभाग ने इसके लिए कुछ नियम व शर्तें भी लगाई हैं। जिनको यात्रियों को पूरा करना होगा।

कुल सीट के आधे यात्री बैठेंगे...
परिवहन विभाग की गाइडलाइ के मुतबिक, बसों में कुल सीट की तुलना में आधे यात्री को ही बैठाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जिन लोगों ने कोरोना टेस्ट कराया है, वे रिपोर्ट आने तक यात्रा नहीं कर सकेंगे। बसों को चलाने से पहले उन्हें सैनेटाइज करना होगा। यात्रा के दौरान बस ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों को भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

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इन बातों का रखना होगा ख्याल..
1. कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति बस में सफर नहीं कर सकते हैं, उनको यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है।
2. जो भी व्यक्ति बस में सफर कर रहे हैं उनको मास्क या फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
3. जिन लोगों का कोरोना टेस्ट हो गया है औप उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है उनको भी यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
4. यात्र के दौरान बस में किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना मना है, जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
5. सरकार की गाइडलाइ के मुताबिक, 52 सीटों वाली बड़ी बसों में 26 यात्री, 48 सीटों वाली बस में 24 और छोटी बसों में 16 यात्री ही सफर कर सकते हैं।
6. बस के कंडक्टर को यात्रा कर रहे यात्री की जानकारी यात्री पंजी में रखना होगा, जिससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो सके।
7. ड्राइवर के केबिन में किसी भी यात्रियों का प्रवेश वर्जित होगा। 
8. ड्राइवर और कंडक्टर के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
9. बस के गेट और हर सीट पर एक सैनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, यात्री के बैठने से पहले उसको सैनेटाइज किया जाएगा।
10.गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को सफर करने पर मनाही होगी।
 

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