बिना कश्मीर के कश्मीरी पुलाव तो खाया होगा, लेकिन बिना चिकन की चिकन बिरयानी खाने पर युवक ने रेस्टोरेंट को कोर्ट में घसीटा

बिना कश्मीर के कश्मीरी पुलाव तो आपने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी बिना चिकन के चिकन बिरयानी सुनी है या खाई है? अगर नहीं, तो यह खबर पढ़ लीजिए। जिसमें एक रेस्टोरेंट में बिना चिकन की चिकन बिरयानी दी गई।

फूड डेस्क: कुछ समय पहले बेंगलुरु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। दरअसल, यहां पर एक कस्टमर ने बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट में बिना चिकन के चिकन बिरयानी परोसने पर अदालत में मुकदमा दायर किया था। अब कंज्यूमर कोर्ट ने रेस्टोरेंट के मालिक को ग्राहक को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए मुआवजे के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करने के साथ-साथ 150 रुपए का रिफंड देने को भी कहा है। आइए आपको बताते हैं इस अजीबोगरीब मामले के बारे में....

रेस्टोरेंट ने सर्व की बिना चिकन की चिकन की बिरयानी

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यह मामला बेंगलुरु के एक रेस्टोरेंट का है, जहां अप्रैल में घर में गैस खत्म होने के बाद कृष्णप्पा नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट से खाना लेने के लिए गया था। यहां पर इन दोनों ने चिकन बिरयानी का आर्डर किया और पार्सल करके घर ले गए। लेकिन जब इसे खोल कर देखा तो इसमें चिकन का एक भी पीस नहीं था और केवल चावल ही दिए गए थे। जब उसने इसकी कंप्लेंट रेस्टोरेंट के मालिक से की, तो उसने इसे बदलने का वादा तो किया, लेकिन 2 घंटे बाद भी आर्डर नहीं बदला गया और जब कृष्णप्पा ने रेस्टोरेंट में फोन किया तो उनका फोन तक रिसीव नहीं किया गया।

गुस्साए कृष्णप्पा ने रेस्टोरेंट मालिक को कोर्ट में घसीटा

कृष्णप्पा ने रेस्टोरेंट को नोटिस देने का फैसला किया और कानूनी दस्तावेज भेजे, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ बेंगलुरु के शहरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया और 30000 मुआवजा देने की बात की। सबसे बड़ी बात की कृष्णप्पा ने अपने लिए किसी वकील को भी हायर नहीं किया और खुद ही मामले की पैरवी की। उन्होंने बिरयानी की तस्वीर दिखाई और कहा कि वह उनके और उनकी पत्नी के लिए मानसिक पीड़ा थी, क्योंकि उस दिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया था।

जज ने दिया मुआवजे का आदेश

इसके बाद जज ने कथित तौर पर कहा कि रेस्टोरेंट ने जाने अनजाने में गलती की और ग्राहक को उचित सेवा नहीं दी। जिसके बाद ग्राहक को मुआवजा और रिफंड देने का आदेश दिया गया। मुआवजे में ₹1000 और रिफंड के रूप में डेढ़ सौ रुपए रेस्टोरेंट मालिक को कृष्णप्पा को देना पड़ा।

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