12% से सीधे शून्य हुआ इन 33 दवाओं पर GST, कैंसर का ट्रीटमेंट होगा अब सस्ता

Published : Sep 04, 2025, 12:05 PM ISTUpdated : Sep 04, 2025, 12:35 PM IST
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सार

Zero GST on Life Saving Drugs: केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 33 लाइफ सेविंग और कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य कर दिया है। साथ ही मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है।

GST Rate Cut on Drugs: केंद्र सरकार ने जीएसटी रिजीम में बदलाव कर मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। देश भर में 22 सितंबर से GST की नई दो दरें लागू होंगी। आपको बताते चले कि लाइफ सेविंग दवाइयों के जीएसटी रेट में भारी कमी की गई है।   12% GST वाली 33 दवाइयों में जीएसटी शून्य कर दिया गया है। लाइफ सेविंग दवाओं में जीएसटी कम हो जाने पर मध्यम वर्ग के लोगों को कम रेट में अब मेडिसिंस मिलेंगी। इसमें कैंसर संबंधित दवाइयां भी शामिल हैं। आईए जानते हैं कि किन मेडिसिंस में जीएसटी दरों को शून्य किया गया है। 

इन दवाइयों में किया गया 0% जीएसटी 

कैंसर के साथ ही दुर्लभ बीमारियों और क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं पर अब तक 5% जीएसटी लग रही थी, जिसे शून्य कर दिया गया है। वहीं लाइफ सेविंग 33 दवाओं में जीएसटी 12% से घटाकर जीरो कर दिया गया है। अब इन दवाओं के दाम सस्ते हो जाएंगे, जिससे ट्रीटमेंट कराने वाले लोगों को आसानी होगी।

  1. Agalsidase Beta
  2. Imiglucerase
  3. Eptacog alfa activated recombinant coagulation factor VIIa
  4. Onasemnogene abeparvovec
  5. Asciminib
  6. Mepolizumab
  7. Pegylated Liposomal Irinotecan
  8. Daratumumab
  9. Daratumumab subcutaneous
  10. Teclistamab
  11. Amivantamab
  12. Alectinib
  13. Risdiplam
  14. Obinutuzumab
  15. Polatuzumab vedotin
  16. Entrectinib
  17. Atezolizumab
  18. Spesolimab
  19. Velaglucerase Alpha
  20. Agalsidase Alfa
  21. Rurioctocog Alpha Pegol
  22. Idursulphatase
  23. Alglucosidase Alfa
  24. Laronidase, Olipudase Alfa
  25. Tepotinib, Avelumab
  26. Emicizumab
  27. Belumosudil
  28. Miglustat
  29. Velmanase Alfa
  30. Alirocumab
  31. Evolocumab
  32. Cystamine Bitartrate
  33. CI-Inhibitor injection and Inclisiran

 

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मेडिकम उपकरण और किट्स में भी जीएसटी कट

लाइफ सेविंग मेडिसिंस और कैंसर दवाओं में जीएसटी शून्य होने के साथ ही स्वास्थ्य या मेडिकल उपकरण के साधनों में भी जीएसटी को कम किया गया है। मेडिकल उपकरणों में अब तक 12% से 18% तक जीएसटी लग रहा था, जिसे अब कम करके 5% कर दिया गया है। उपकरण खरीदने में GST राहत मिलने से इसका सकारात्मक असर इलाज की खर्चे पर पड़ेगा। मेडिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक किट्स भी अब सस्ते होंगे, जो कि मध्यम वर्ग के लिए अच्छी खबर है।

हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी हुआ शून्य

 हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी कट होने के बाद अब आपकी EMI कट हो जाएगी। पहले बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी वसूलती थीं। अब प्रीमियम पर जीएसटी जीरो हो गया है। यानी की कंपनियां ग्राहक से कोई भी जीएसटी नहीं लेंगी। अब आम आदमी कम दाम में हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुरक्षा ले सकेगा।

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