
Ex-Parte Divorce Case: मेरी शादी साल 2013 हुई थीं। शादी के एक महीने बाद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अलग हो गई। वो किसी और से प्यार करती थी। करीब 6 महीने तक परिवार के बीच बातचीत चली, लेकिन वह मेरे साथ रहने के लिए वापस नहीं आई। कहानी रमेश (बदला हुआ नाम) की है। उन्होंने अपनी एक्स पार्टी डिवोर्स को लेकर सवाल किया है। जिसका जवाब कानूनी सलाहकार की ओर से दिया गया है। हम पहले रमेश की पूरी कहानी बताते हैं और उसके बाद जानेंगे कि एक्स पार्टी डिवोर्स के कितने दिन बाद शादी कर सकते हैं।
lawrato.com पर रमेश लिखते हैं कि 6 महीने बाद मैंने 10/05/2014 को जिला न्यायालय में याचिका दायर की कि वह वैवाहिक घर में वापस आए। यह केस करीब 1 साल 6 महीने चला, जिसमें उसने केवल 2 बार अदालत में हाजिरी दी। 2 दिसंबर 2015 को हम दोनों ने अलग-अलग रहने का फैसला किया और 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपने-अपने हाथ से लिखकर (मेरी मां, मेरी पत्नी के पिता, एक मध्यस्थ और दोनों वकीलों की मौजूदगी में) आदान-प्रदान किया। उसकी अपनी लिखी हुई कॉपी मेरे पास है। इसके बाद मैंने 30/12/2015 को जिला न्यायालय में तलाक की अर्जी दायर की। उसने समन (नोटिस) प्राप्त किया लेकिन अदालत में पेश नहीं हुई। 2 सुनवाई के बाद जज ने एक्स-पार्टी (Ex-Parte) आदेश पारित किया (मेरी 10/05/2014 की याचिका को ध्यान में रखते हुए) और मुझे 30/04/2016 को Ex-Parte Divorce मिल गया।
जब तलाक की अर्जी (Petition) पर सुनवाई के दौरान पति या पत्नी में से कोई एक कोर्ट में पेश नहीं होता, तब जज उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर एकतरफा फैसला सुनाते हैं। इसे Ex-Parte Divorce कहा जाता है। कानून एक्सपर्ट ने रमेश के सवाल का जवाब देते हुए कहा-
एक्स पार्टी डिवोर्स को चुनौती दी जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 28 के तहत 90 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है। या फिर ऑर्डर 9 रूल 13, सिविल प्रोसीजर कोड (CPC) के तहत 30 दिनों के भीतर अर्जी देकर डिक्री को सेट-असाइड (रद्द) करवाया जा सकता है। अगर 90 दिन के भीतर आपकी एक्स वाइफ अपील न करें , तो डिवोर्स डिग्री फाइनल और वैध मानी जाती है। इसके बाद वो कानूनी तौर पर वापस नहीं आ सकती है। सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा, परंतु कानूनी रूप से आपका रिश्ता खत्म हो चुका है।
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तलाक की डिक्री मिलने के बाद 90 दिन इंतजार जरूर करें, ताकि अपील का समय बीत जाए। अगर आपको शक है कि वह अपील कर सकती है, तो अपने वकील से संपर्क में रहें। डिग्री और उससे जुड़े सभी पेपर को सुरक्षित रखें।
हां, लेकिन केवल तब जब, 90 दिन की अपील अवधि खत्म हो जाए और कोई अपील न की गई हो। अगर अपील हुई भी हो, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया हो। ऐसी स्थिति में भी आप शादी कर सकते हैं।
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