MP में पहला संडे लॉकडाउन: घरों में कैद लोग, सड़कों पर तैनात 5 हजार जवान..जानिए क्या खुला और क्या है बंद

 मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। जिसके चलते आज रविवार को  भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया दिया है। अस्पताल और मेडिकल छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। सुबह सिर्फ दूध सप्लाई की गई। 

Asianet News Hindi | Published : Mar 21, 2021 5:47 AM IST / Updated: Mar 21 2021, 11:19 AM IST

भोपाल/इंदौर (मध्य प्रदेश). देश में एक बार फिर कोरोना डराने लगा है, महामारी को रोकने के लिए कई राज्यों में संडे का लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार इसे लेकर अलर्ट हो गई है। जिसके चलते आज रविवार को  भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया दिया है। अस्पताल और मेडिकल छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। सुबह सिर्फ दूध सप्लाई के लिए छूट दी गई। करीब 5 हजार पुलिस और फोर्स के जवानों की सड़कों पर तैनात हैं। जगह-जगह बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। तीनों शहरों के कलेक्टर ने लोगों से कह दिया है कि जिस किसी ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इन शहरों में 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।

मुंह पर मास्क नहीं मिला तो स्पॉट पर ही होगा फाइन
कोरोना बेकाबू होता देख इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर में धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि रविवार को लोगों को बाहर निकलने में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। सिर्फ दूध एक घंटे सुबह 9 से 10 बजे तक बंटेगा। अगर किसी दुकानदार ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया तो उसकी दुकान हमेशा के लिए सील कर दी जाएगी। इतना ही नहीं मास्क मुंह परा लगा होना चाहिए, ना कि कान से लटका हुआ हो। अगर ऐसा देखा गया तो उसको स्पॉट पर ही फाइन लगा दिया जाएगा।

भोपाल कलेक्टर ने भी दी सख्त हिदायत 
वहीं राजधानी भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कहा कि किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो उसे स्पॉट से ही उठा लिया जा सकता है। इसके अलावा उस पर  500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। दुकानदार ने नियमों को उल्लघंन किया, तो 5 हजार रुपए फाइन देना होगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में उनको 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। फिर भी वह नहीं माने तो उनकी दुकान सील करने के आदेश दे दिए जाएंगे। भोपाल में 32 घंटे के टोटल लॉकडाउन की जिम्मेदारी 43 थाना क्षेत्रों में टीआई, तहसीलदार से लेकर नगर निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपी गई है। इन अधिकारी-कर्मचारियों ने सख्ती नहीं दिखाई तो इन पर भी कार्रवाई हो सकती है।

जबलपुर कलेक्टर ने भी जारी के किए आदेश
जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि हम नहीं चाहते की पुराने दिन फिर से लौटकर आएं। इसलिए अब से हर संडे का लॉकडाउन रहेगा। प्रशासन ने मास्क को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। साथ ही बिना वजह से कोई घूमता देखा गया तो उसके खिलाफ कोरोना नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे बेहतर है कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की खातिर कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कलेक्टर ने कहा कि शहर में लॉकडाउन के दौरान दूध, दवाई मिल सकेगी। टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद रहेगा।

क्या खुला और क्या रहेगा बंद
- 32 घंटे के टोटल लॉकडाउन में सिर्फ बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने की अनुमति होगी।
- एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर यात्री आ जा सकेंगे। लेकिन उनको यात्रा का टिकट दिखाना होगा।
- लॉकडाउन में अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आ-जा सकेंगे।
- महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आने और जाने वाली यात्री बसों पर 20 मार्च से 31 मार्च तक के लिए रोक लगी।
- फैक्टरियों में मजदूर-कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर ड्यूटी आ जा सकते हैं।
- कोचिंग संस्थान और व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ण तरह से बंद रहेंगी।
- लॉकडाउन के दौरान मीडियाकर्मियों को छूट रहेगी। आवाजाही के लिए उन्हें मीडिया संस्थान द्वारा दिया गया परिचय पत्र दिखाना होगा।
- सब्जी और किराने की दुकानें पूरी तरह से बूंद रहेंगी।
-  रविवार को इन शहरों में होने वाली शदियों में 40 लोग शामिल हो सकेंगे।

इन पर टोटल लॉकडाउन
सभी दुकान, होटल, प्रतिष्ठान, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, सिटी बस, ऑटो, टैक्सी, खुदरा व थोक दुकानें, मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टोरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां, शराब दुकानें, सब्जी दुकानें बंद हैं।

सीएम ने मीटिंग में लिए यह फैसले
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। जिसमें राज्य के हेल्थ मिनिस्टर प्रभुराम चौधरीमुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, डीजीपी विवेक जौहरी, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा और प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला शामिल थे। जिसमें तीन शहरों में एक दिन का टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला हुआ।

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