राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं होंगे, ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। सभी सीटों के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे।
भोपाल. मध्य प्रदेश में जारी पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगा रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ऐलान कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन रिजल्ट अभी जारी नहीं होंगे, क्योंकि अभी ओबीसी की सीटों पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। इसलिए सभी सीटों के परिणाम एक साथ ही घोषित किए जाएंगे।
OBC आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में...
बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला करते हुए कहा-OBC) आरक्षण का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है। लेकिन अन्य सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कुछ जगहों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं।
सील बंद कर सुरक्षित रखे जाएंगे परिणाम
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिए मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिए जाएंगे। विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम के जरिए मतगणना की जाएगी। मतगणना से संबंधित समस्त डाक्यूमेंट उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित रखे जाएंगे। जिसके बाद सभी परिणामों को एक साथ घोषित किए जाएंगे।
सीएम शिवराज ने किया था बड़ा ऐलान
वहीं OBC आरक्षण को लेकर कल मंगलवार को शीतकाली सत्र के दौरान सीएम शिवराज ने साफ कर दिया कि OBC आरक्षण के साथ ही प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने इतना भी कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार कोर्ट जाएगी, मुख्यमंत्री ने बताया कि वह 3 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के अलावा कानूनविदों से इस बारे में बात भी कर चुके हैं। एक दो दिन में इसका फैसला हो जाएगा।
यह भी पढ़ें-MP Panchayat Election : बिजली बिल बकाया तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, जानिए क्या हैं नियम