
मुंबई. वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से देश में कोरोना के मामलों की संख्या 66 लाख हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में सोमवार से होटल-रेस्टोरेंट और बार खुल जाएंगे। उद्धव सरकार ने मुंबई सहित पूरे राज्य में कई नियम-शर्तों के साथ होटल-रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि यहां क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी। इस बाबत राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य में अब तक 14 लाख के करीब कोरोना मरीज मिल चुके हैं।
पिछले महीने 30 सितंबर को महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। इस दौरान कई तरह की चीज़ों की छूट भी दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर सबसे ज्यादा है। फिलहाल राज्य में कई तरह की पाबंदियां भी लगी हुई थीं जिनमें अब कुछ ढील दी गई है तो कई चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रखा गया है।
क्या रखनी होगी सावधानियां?
होटल-रेस्टोरेंट और बार में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, वहीं सैनिटाइजर और तापमान की भी जांच की जाएगी। सभी के लिए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा और इन स्थानों पर बिना स्क्रीनिंग के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ग्राहकों को बिल पेमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। कैश का लेन-देन करते समय जरूरी सतर्कता बरतनी होगी। काउंटर पर प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगी होनी चाहिए। रे
इन सबके साथ ही लोगों के आने और जाने के लिए अलग गेट के साथ सुरक्षित दूरी बनाकर रखना जरूरी है। रेस्टोरेंट की सीट और वॉशरूम को बार-बार सैनिटाइज करना होगा। ग्राहकों को केवल पका हुआ खाना ही परोसा जाएगा। कच्चा सलाद सहित कई ड्रिंक्स आइटम को मेन्यू में शामिल ना करने की हिदायत दी गई है।
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